कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को रोकने के लिए शहर को कन्टेनमेंट करने के लिये 19 जुलाई की शाम पांच बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया था।लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुये मनपा आयुक्त डॉ. पंकज आशिया द्वारा भिवंडी संवेदनशील प्रतिबंधित क्षेत्रों में 31 जुलाई तक के लिये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है,इस समय शहर के 140 क्षेत्रों को कंटेमेंट जोन में रखा गया है ।
उल्लेखनीय है कि शहर के कई क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मनपा आयुक्त डॉ. पंकज आशिया ने शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को ध्यान में रखते हुये पुलिस प्रशासन,मनपा अधिकारियों एवं डॉक्टरों के साथ चर्चा करने के बाद शहर के संवेदनशील प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिये 31 जुलाई की शाम तक लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है।उन्होंने कहा है कि संवेदनशील प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार के 29 जून के आदेश के तहत मिशन बिगेन अगेन शुरू रहेगा। जिसमें मॉल्स एवं मार्केट कांप्लेक्स छोड़कर सभी भाजी मार्केट एवं बाज़ार सम-विषम के नियमों के तहत खुली रहेंगी। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक सम-विषम के तहत खुलेगी ।जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक रहेगा । संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानदारों के लिये पहले का नियम लागू रहेगा। जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले ने बताया कि शहर के 140 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, शहर के जिन क्षेत्रों में मरीज मिलते हैं उसके 500 मीटर का एरिया कंटेनमेंट कर दिया जाता है ।इस दरम्यान शहर के माॅल व मार्केट, काॅम्पलेक्स बंद ही रहेेंगे ।
उल्लेखनीय है कि शहर के कई क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मनपा आयुक्त डॉ. पंकज आशिया ने शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को ध्यान में रखते हुये पुलिस प्रशासन,मनपा अधिकारियों एवं डॉक्टरों के साथ चर्चा करने के बाद शहर के संवेदनशील प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिये 31 जुलाई की शाम तक लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है।उन्होंने कहा है कि संवेदनशील प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार के 29 जून के आदेश के तहत मिशन बिगेन अगेन शुरू रहेगा। जिसमें मॉल्स एवं मार्केट कांप्लेक्स छोड़कर सभी भाजी मार्केट एवं बाज़ार सम-विषम के नियमों के तहत खुली रहेंगी। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक सम-विषम के तहत खुलेगी ।जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक रहेगा । संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानदारों के लिये पहले का नियम लागू रहेगा। जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले ने बताया कि शहर के 140 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, शहर के जिन क्षेत्रों में मरीज मिलते हैं उसके 500 मीटर का एरिया कंटेनमेंट कर दिया जाता है ।इस दरम्यान शहर के माॅल व मार्केट, काॅम्पलेक्स बंद ही रहेेंगे ।
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