भिवंडी ।एम हुसेन। कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है ,इसी के साथ ही कोरोना का प्रसार जिसकारण हो सकता है ऐसे तंबाखू, सिगरेट व अवैैध रूप से गुटखा विक्री करने वाले पानपट्टी व्यावसायिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।इसके बावजूद भी बहुत से स्थानों पर गुटखा धडल्ले से अधिक कीमतों पर दराने विक्री किया जा रहा है ।जिसे अन्न व औषध विभाग के दक्षता पथक ने प्रतिबंधित गुटखा विक्री पर पूर्ण रूप से बंद रखने के लिए कंमर कसली है । परंतु गत सप्ताह तालुका के वल ग्रामपंचायत सीमांतर्गत गोदम पर काार्रवा करते हुए 84 लाख रुपये का गुटखा जब्त करने की कार्रवाई अभी ताजी है कि अन्न व औषध विभाग के दक्षता पथक सहित आयुक्त सुनील भारद्वाज ने राहनाल ग्रामपंचायत क्षेत्र के मुनीसुरत कॅम्प्लेक्स स्थित एक कंटेनर में गुटखा लाया जाने वाला है ।इस प्रकार की जानकारी मिलते ही इनके नेतृत्व में सहायक आयुक्त भूषण मोरे, अन्नसुरक्षा अधिकारी अरुण खडके ,माणिक जाधव ,शंकर राठोड ,अरविंद कांडेलकर, एम एम सानप, संतोष सुरसिया पर अधारित पथक ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर क्रमांक एच आर 56 - ए एच 4756 की जांच की तो इसमें 100 गोनी में सुधा प्लस नामक प्रतिबंधित गुटखा कीमत 37 लाख 80 हजार रुपया का गुटखा बरामद किया। इसके साथ ही कंटेनर कीमत 15 लाख रुपये का इस प्रकार कुुल 53 लाख रुपये का माल जब्त कर लिया गया है ,इस प्रकार की जानकारी दक्षता विभाग के सहायक आयुक्त सुनील भारद्वाज ने दी है। विशेष रूप से यह गुटखा यातायात आयुर्वेदिक सॅनिटायजर ,श्वान शाम्पू इस प्रकार की वस्तुुओं के बॉक्स के पीछे गोनी में रखकर लायेे जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी ,उक्त माल जमा करने वाले के विरुद्ध अन्नसुरक्षा मानके कायदा 2006,भारतीय दंड संहिता अधिनियम के अनुसार नारपोली पुलिस स्टेशन ने इसी स्थान पर मामला दाखिल करने की प्रक्रिया शुर की है ।इसके बाद उक्त जब्त सामग्री को नियमानुसार नष्ट कर दिया जाएगा इस प्रकार की जानकारी अन्न औषध प्रशासन के दक्षता विभाग के सहआयुक्त सुनील भारद्वाज ने दी है।
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