भिवंडी ।एम हुसेन। भिवंडी तालुका के 'साईगांव आसनोली स्थित प्रतिबंधित मंगुर मछली पालन करने का मामला प्रकाश में आया है ।इस मामले में आदेश भोईर के विरूध्द गणेशपुरी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है ।उक्त अवसर पर मत्स्य अधिकाऱिरों ने अवैध रूप से जमा मत्स्य भी नष्ट कर दिया है।उक्त कार्रवाई सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ठाणे द्वारा की गई है ।मंगुर मछली यह मानवीय आरोग्य के लिए घातक है और इसका सेवन करने से कैन्सर का धोखा निर्माण होता है जो वैद्यकीय निष्कर्ष प्राप्त हुआ है। जिसकारण राष्ट्रीय हरित लवाद ने मंगुर मछली का उत्पादन व विक्री पर प्रतिबंध लगाया है। मंगुर उत्पादन करने वाले मछली को मुरगी कत्लखाने का वेस्टेज , मेंढी, भैंस आदि का मास खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसकारण पर्यावरण की हानी होती है व मास मानवीय प्रकृती के लिए घातक है। इसलिए राष्ट्रीय हरित लवाद द्वारा २२ जनवरी २०१९ के निर्णय द्वारा मंगुर मत्स्य उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया है। जिसकारण राज्य में मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख ने मंगुर मत्स्य उत्पादक व मत्स्य वाहतूक करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तथा मंगुर मछली अस्तित्व में होने पर जमा मत्स्य नष्ट करने का निर्देश दिए हैं ।जिसके अनुसार ठाणे जिले में मत्स्य व्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव के आदेशानुसार प्रादेशिक उपायुक्त महेश देवरे के मार्गदर्शन में उक्त कार्रवाई की गई है ।
भिवंडी में प्रतिबंधित मंगुर मछली पालन करने प्रकरण में मामला दर्ज
भिवंडी ।एम हुसेन। भिवंडी तालुका के 'साईगांव आसनोली स्थित प्रतिबंधित मंगुर मछली पालन करने का मामला प्रकाश में आया है ।इस मामले में आदेश भोईर के विरूध्द गणेशपुरी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है ।उक्त अवसर पर मत्स्य अधिकाऱिरों ने अवैध रूप से जमा मत्स्य भी नष्ट कर दिया है।उक्त कार्रवाई सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ठाणे द्वारा की गई है ।मंगुर मछली यह मानवीय आरोग्य के लिए घातक है और इसका सेवन करने से कैन्सर का धोखा निर्माण होता है जो वैद्यकीय निष्कर्ष प्राप्त हुआ है। जिसकारण राष्ट्रीय हरित लवाद ने मंगुर मछली का उत्पादन व विक्री पर प्रतिबंध लगाया है। मंगुर उत्पादन करने वाले मछली को मुरगी कत्लखाने का वेस्टेज , मेंढी, भैंस आदि का मास खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसकारण पर्यावरण की हानी होती है व मास मानवीय प्रकृती के लिए घातक है। इसलिए राष्ट्रीय हरित लवाद द्वारा २२ जनवरी २०१९ के निर्णय द्वारा मंगुर मत्स्य उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया है। जिसकारण राज्य में मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख ने मंगुर मत्स्य उत्पादक व मत्स्य वाहतूक करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तथा मंगुर मछली अस्तित्व में होने पर जमा मत्स्य नष्ट करने का निर्देश दिए हैं ।जिसके अनुसार ठाणे जिले में मत्स्य व्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव के आदेशानुसार प्रादेशिक उपायुक्त महेश देवरे के मार्गदर्शन में उक्त कार्रवाई की गई है ।
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