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भिवंडी ।एम हुसेन।  पती - पत्नी के  विवाद में  मध्यस्थता करने  वाले  युवक पर पती सहित  उसके  साथी ने  धारदार चॉपर से  वार करके उसकी निर्मम हत्या करने की  घटना पूर्व  माह शहर के  अजंठा कंपाउंड  परिसर में  घटित हुई है।इस घटना के मुख्य आरोपी इमरान रसूल सैय्यद  (३४ ) को  घटनास्थल पर लोगों ने   पकडकर घटने के  दिन ही पुलिस के हवाले कर दिया था ।परंतु उसका साथीदार घटना के दिन से ही  फरार  हो गया था।उक्त  फरार आरोपी  को  तलाश करके के लिए भोईवाडा पुलिस  विशेष प्रयास करके फरार आरोपी को  गिरफ्तार करने के लिए  भोईवाडा पुलिस को  सफलता मिली है ,और  बंगलोर  से फरार आरोपी को भोईवाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
        पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अब्दुल रहमान जलाल सैय्यद ( वय ३४  निवासी  . अंधेरी पश्चिम )  गिरफ्तार  फरार आरोपी का नाम  हैं .।इसके  साथीदार इमरान  का  उसकी  पत्नी से  विवाद  था ।उक्त दोनों का विवाद  खत्म करने के लिए  मृतक नदीम मोहम्मद अनीस मोमिन गया  हुआ था  जिसकारण  नाराज इमरान ने अपन मित्र अब्दुल की  सहायता से  भरे रास्ता धारदार चॉपर  से  नदीम की हत्या की। हत्या करने के बाद यह दोनों  घटनास्थल हे  फरार होने की तैयारी कर रहे  थे,परंतु  घटनास्थल पर जमा लोगों ने  इमरान को  पकड लिया था जिसे पुलिस के  हवाले  कर दिया तथा  अब्दुल फरार हो गया था जो  कर्नाटक बेंगलोर  स्थित  चला गया था। फरार होने वाले अब्दुल को भोईवाडा पुलिस ने  बडी सक्रियता से तलाश करने  के लिए जुटी हुई  थी कि  अब्दुल  अपने   मोबाईल का सिम बदल कर  अपने रिश्तेदार को  फोन किया  था ।उक्त अवसर पर उसके  मोबाईल फोन के  आयएमईआय के आधार से सीडीआर व टॉवर लोकेशन पुलिस को मिली ।  भिवंडी पुलिस  उपायुक्त राजकुमार शिंदे के आदेशानुसार  भोईवाडा पुलिस स्टेशन  के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कल्याणराव कर्पे व अपराध  शाखा के पुलिस निरीक्षक नरेश पवार  के  मार्गदर्शन में  पुलिस  उप निरीक्षक गणेश मुसले, पुलिस  नाईक अरविंद गोरले , पुलिस  सिपाही किशोर सूर्यवंशी , अतिश शिंगाडी सहित  पथक ने  १० फरवरी को  शीघ्र  कर्नाटक बेंगलोर  स्थित  जाकर स्थानिक पुलिस की  सहायता से  अब्दुल के चचेरे  भाई  रहमत शाकिब शाह  के  घर  छापा मारकर उसी जगह से  फरार आरोपी अब्दुल को पुलिस ने धरदबोचा  ।अब्दुल को  गिरफ्तार  कर बेंगलोर न्यायालय में पेश किया गया था जहां से  ट्रांजिस्ट वारंट  लेकर  गुरुवार को  उसे  भोईवाडा पुलिस स्टेशन में  लेकर आए ।और शुक्रवार को  इसे भिवंडी न्यायालय में पेश किया  जिसे न्यायालय ने  २०  फरवरी तक 7 दिन  के लिए  पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। इस प्रकार की जानकारी  भोईवाडा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कल्याणराव कर्पे  ने दी है  ।     

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