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संवाददाता, भिवंडी ।मुंबई  उच्च न्यायालय के आदेश पर भिवंडी के ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग भिवंडी तालुका घर बचाओ संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर से की है। 
   ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए भिवंडी तालुका में एमएमआरडीए क्षेत्र के 60 गांव सहित पूरे भिवंडी तालुका के खेती की जमीनों एवं सरकारी जमीनों पर किए गए निर्माणों का सर्वेक्षण करके छह महीने के अंदर उन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके निर्माणों का सर्वेक्षण करने एवं उसे तोड़ने की जवाबदारी जिलाधिकारी को दिया है । जिसके लिए भिवंडी तालुका में एमएमआरडीए के अंतर्गत आने वाले 60 गांव सहित तालुका के अन्य गांव में किए गए निर्माणों का सर्वे किया जा रहा है। जिसमें तलाठी,ग्रामसेवक एवं भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। 
    भिवंडी शहर से सटे हुए गांवों के किसान अपनी जमीन में कारखाना,गोदाम एवं होटल आदि बनाकर उसके किराए से जहां अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वहीं इसमें काम करने वाले मजदूरों सहित सैकड़ों लोग  सपरिवार अपना पालन पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में यहां के निर्माणों को तोड़े जाने पर हजारों लोगों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उतपन्न हो जाएगी जो एक गंभीर समस्या है। सरकारी जमीनों एवं निजी ज़मीनों पर किए गए  निर्माणों को तोड़े जाने से भारी संख्या में लोग बेघर भी हो जाएंगे।  तालुका के निर्माणों का जिलाधिकारी द्वारा सर्वे कराए जाने से नागरिकों में भय का वातावरण व्याप्त है।
          शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उच्च न्यायालय में प्रतिज्ञा पत्र दिया जाए। सन 1995 व 2015 के पूर्व सरकारी जमीन पर बनाए गए आवास एवं व्यवसायिक निर्माणों को नियमानुसार कराने और खेती की जमीन में बनाए गए आवासों एवं व्यवसायिक निर्माणों को बिना खेती के वर्ग में शामिल करने के नियमों को सरल किया जाए। किसानों के इस शिष्टमंडल में पी.के. म्हात्रे,हनुमान म्हात्रे,विश्वास थले,सागर देसक,राकेश पाटील,गणेश गुलवी,महेंद्र गायकवाड़,सुरेश गायकवाड़ एवं बालाराम भोईर सहित अन्य मान्यवर शामिल थे। 

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