भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन
भिवंडी। श्रमजीवी सहयोग संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब शाह ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर मांग किया है कि भिवंडी शहर के झोपड़ा मालिकों पर जबरन गृह कर के साथ जलकर जबरन लगाया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए ।आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में अय्यूब शाह ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर उन्हें इस संदर्भ में लिखित आश्वासन अथवा जलकर रद्द करने की कार्रवाई नहीं की गई तो वह मजबूर होकर गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए मनपा प्रशासन व राज्य सरकार के विरुद्ध जनहित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होंगे ।
मनपा आयुक्त को भेजे गए ज्ञापन में श्रमजीवी सहयोग संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब शाह ने बताया है कि झोपड़पट्टी अधिनियम 1971 के अनुसार केंद्र व राज्य शासन सभी झोपड़ा धारकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए , उसके बावजूद मनपा प्रशासन ने झोपड़पट्टी मालिकों पर सन 2016 से प्रत्येक गृहकर के पीछे जबरन जलकर जोड़ दिया है जबकि कई झोपड़ा मालिकों के पास नल कनेक्शन नहीं है। यह सीधे गरीब जनता पर घोर अन्याय है। शाह ने बताया कि इस प्रकार की कई शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं ।संस्था अध्यक्ष के अनुसार भिवंडी में रहने वाले आधे से अधिक लोग पावरलूम मजदूर या अन्य क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं जिनके पास नल कनेक्शन नहीं है फिर भी मनपा प्रशासन उनसे सन 2016- 17व सन 17 -18 में विगत 2 वर्षों से गृहकर के साथ 15 सौ रुपए जलकर वसूल रही है ।जबकि भिवंडी शहर में स्थानीय नेताओं व मनपा जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर पीने के पानी की चोरी हो रही है। जिसका दंड मनपा प्रशासन और शासन गरीब जनता को दे रही है जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। संस्था अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब शाह ने मनपा आयुक्त को दिए पत्र में चेतावनी दी है कि झोपड़पट्टी अधिनियम 1971 के अनुसार झोपड़पट्टी मालिकों पर लगाई गए जलकर वापस लिया जाए और जो पिछले 2 वर्षों से जबरन गृहकर के साथ जलकर वसूल की गई है उसे झोपड़ा मालिकों को वापस किया जाए या उनके गृहकर में उस रकम को समाहित किया जाए। अन्यथा संस्था जनहित में गरीबों को न्याय दिलाने हेतु न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी ।
भिवंडी। श्रमजीवी सहयोग संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब शाह ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर मांग किया है कि भिवंडी शहर के झोपड़ा मालिकों पर जबरन गृह कर के साथ जलकर जबरन लगाया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए ।आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में अय्यूब शाह ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर उन्हें इस संदर्भ में लिखित आश्वासन अथवा जलकर रद्द करने की कार्रवाई नहीं की गई तो वह मजबूर होकर गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए मनपा प्रशासन व राज्य सरकार के विरुद्ध जनहित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होंगे ।
मनपा आयुक्त को भेजे गए ज्ञापन में श्रमजीवी सहयोग संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब शाह ने बताया है कि झोपड़पट्टी अधिनियम 1971 के अनुसार केंद्र व राज्य शासन सभी झोपड़ा धारकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए , उसके बावजूद मनपा प्रशासन ने झोपड़पट्टी मालिकों पर सन 2016 से प्रत्येक गृहकर के पीछे जबरन जलकर जोड़ दिया है जबकि कई झोपड़ा मालिकों के पास नल कनेक्शन नहीं है। यह सीधे गरीब जनता पर घोर अन्याय है। शाह ने बताया कि इस प्रकार की कई शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं ।संस्था अध्यक्ष के अनुसार भिवंडी में रहने वाले आधे से अधिक लोग पावरलूम मजदूर या अन्य क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं जिनके पास नल कनेक्शन नहीं है फिर भी मनपा प्रशासन उनसे सन 2016- 17व सन 17 -18 में विगत 2 वर्षों से गृहकर के साथ 15 सौ रुपए जलकर वसूल रही है ।जबकि भिवंडी शहर में स्थानीय नेताओं व मनपा जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर पीने के पानी की चोरी हो रही है। जिसका दंड मनपा प्रशासन और शासन गरीब जनता को दे रही है जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। संस्था अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब शाह ने मनपा आयुक्त को दिए पत्र में चेतावनी दी है कि झोपड़पट्टी अधिनियम 1971 के अनुसार झोपड़पट्टी मालिकों पर लगाई गए जलकर वापस लिया जाए और जो पिछले 2 वर्षों से जबरन गृहकर के साथ जलकर वसूल की गई है उसे झोपड़ा मालिकों को वापस किया जाए या उनके गृहकर में उस रकम को समाहित किया जाए। अन्यथा संस्था जनहित में गरीबों को न्याय दिलाने हेतु न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी ।
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