दरभंगा: जिला में नये डीलरों के बहाली पर लगी तत्काल रोक को पटना हाइकोर्ट ने अंततः हटा लिया है। जानकारी के अनुसार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन दरभंगा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में cwjc10989/17 दायर कर दरभंगा जिला में नये डीलरों के बहाली पर तत्काल रोक लगवा दिया गया था।विदित हो कि इस रोक के विरुद्ध मे गोपाल मिश्रा भी इण्टर भेंनर पेटिशन फ़ाइल कर अपना पक्ष रखा था।इस केस का अंतिम बहस 22/3/18 को हुआ था और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था ।गत सोमवार 03/04/2018को फैसला सुनाने का समय निर्धारित था और ठीक 11:30 बजे जस्टिस माननीय विकाश जैन ने उक्त केस को ही खारिज कर दिया।ज्ञातव्य हो कि गोपाल मिश्रा ने इसकी जानकारी अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को दिया गया था और कोर्ट ने पाया कि उक्त एसोसिशन सही नहीं है इसलिए केस को ही खारिज कर दिया।आपको यहाँ यह बता दे कि दरभंगा जिला मे अंतिम रूप में ५०४ अभ्यर्थियों का चयन हो गया था तथा अनुज्ञप्ति के लिए चालान भी जमा करा लिया था किन्तु रोक के कारण दुकान नहीं खुल पाया।अंततः सत्य की जीत हुई और सभी नवनियुक्त डीलर केस जीत गए।आगे अब देखना है कि अब कब तक नवनियुक्त डीलरों को अनुज्ञप्ति मिलता हैं।
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