भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन
भिवंडी।महानगरपालिका द्वारा नागरिकों का बकाया संपत्ति कर का भुगतान २८ फरवरी 018 तक करने पर १०० प्रतिशत ब्याज से छूट दी जाएगी।बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए विशेष सुविधा देते हुए अभय योजना टप्पा क्र. ०३ की शुरुआत की गई है । जो दि.१२ फरवरी २०१८ से दि.२८ फरवरी २०१८ समय अवधि तक के लिए अभय योजना शुरु की गई है। इस दरम्यान संपत्ति कर की रकम एक साथ भुगतान करने वाले संपत्ति धारक को १०० प्रतिशत ब्याज से छूट दी जाएगी, उसके बाद दि.१ मार्च २०१८ से दि.३१ मार्च २०१८ के दरम्यान बकाया कर की रकम एक साथ भुगतान करने वाले को ९० प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उक्त प्रकार से ब्याज में छूट दिए जाने की जानकारी मनपा आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे नें दी है। .
मार्च २०१८ के बाद कर का भुगतान न करने संबंधित संपत्ति धारक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कर उनकी संपत्ति पर जब्ती , संपत्ति को नीलाम किया जाएगा इस बेइज्जती से बचने के लिए संपत्ति धारक अपने कर की बकाया रकम तुरंत भुगतान करें व शहर के विकास के लिए अपना योगदान दें इस प्रकार का आवाहन महानगरपालिका आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे नें नागरिकों से किया है।
भिवंडी।महानगरपालिका द्वारा नागरिकों का बकाया संपत्ति कर का भुगतान २८ फरवरी 018 तक करने पर १०० प्रतिशत ब्याज से छूट दी जाएगी।बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए विशेष सुविधा देते हुए अभय योजना टप्पा क्र. ०३ की शुरुआत की गई है । जो दि.१२ फरवरी २०१८ से दि.२८ फरवरी २०१८ समय अवधि तक के लिए अभय योजना शुरु की गई है। इस दरम्यान संपत्ति कर की रकम एक साथ भुगतान करने वाले संपत्ति धारक को १०० प्रतिशत ब्याज से छूट दी जाएगी, उसके बाद दि.१ मार्च २०१८ से दि.३१ मार्च २०१८ के दरम्यान बकाया कर की रकम एक साथ भुगतान करने वाले को ९० प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उक्त प्रकार से ब्याज में छूट दिए जाने की जानकारी मनपा आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे नें दी है। .
मार्च २०१८ के बाद कर का भुगतान न करने संबंधित संपत्ति धारक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कर उनकी संपत्ति पर जब्ती , संपत्ति को नीलाम किया जाएगा इस बेइज्जती से बचने के लिए संपत्ति धारक अपने कर की बकाया रकम तुरंत भुगतान करें व शहर के विकास के लिए अपना योगदान दें इस प्रकार का आवाहन महानगरपालिका आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे नें नागरिकों से किया है।
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