भिवंडी। मनपा प्रशासन द्वारा होटल, बार, पब, रेस्टोरेंट, खाद्य गृह, सिनेमा गृह, वाणिज्य संस्था आदि के संचालन के लिए आस्थापना द्वारा परवाना विभाग का लाइसेंस व अग्निशमन दल विभाग का एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है ।उक्त संबंधित विभागों से संचालनकों ने लाइसेंस प्राप्त किया है या नहीं इस बाबत की जांच होगी। जिसने भी आस्थापना के परवाना विभाग से लाइसेंस व अग्निशमन दल विभाग की एनओसी नहीं प्राप्त किया है तथा जो व्यवसायी आस्थापना के स्थान पर अग्निप्रतिबंधात्मक उपाय योजना का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा अग्निप्रतिबंधात्मक उपकरण की व्यवस्था नहीं की। उक्त प्रकार के सभी आस्थापना पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रति प्रभाग समिति में विशेष पथक की नियुक्ति की गई है
मनपा द्वारा होटल, बार, पब, रेस्टोरेंट, खाद्य गृह, सिनेमा गृह, वाणिज्य संस्था आदि को लाइसेंस लेना किया अनिवार्य
भिवंडी। मनपा प्रशासन द्वारा होटल, बार, पब, रेस्टोरेंट, खाद्य गृह, सिनेमा गृह, वाणिज्य संस्था आदि के संचालन के लिए आस्थापना द्वारा परवाना विभाग का लाइसेंस व अग्निशमन दल विभाग का एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है ।उक्त संबंधित विभागों से संचालनकों ने लाइसेंस प्राप्त किया है या नहीं इस बाबत की जांच होगी। जिसने भी आस्थापना के परवाना विभाग से लाइसेंस व अग्निशमन दल विभाग की एनओसी नहीं प्राप्त किया है तथा जो व्यवसायी आस्थापना के स्थान पर अग्निप्रतिबंधात्मक उपाय योजना का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा अग्निप्रतिबंधात्मक उपकरण की व्यवस्था नहीं की। उक्त प्रकार के सभी आस्थापना पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रति प्रभाग समिति में विशेष पथक की नियुक्ति की गई है
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