भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन
भिवंडी। महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस द्वारा करने का आरोप लगाने के पश्चात भिवंडी न्यायालय में आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा चलाए जा रहे मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दोष सिद्ध करने की सुनवाई भिवंडी के न्यायालय में आगामी 23 अप्रैल को होगी। ज्ञात हो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध चलाए जा रहे उक्त मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी 17 जनवरी 018 बुधवार को भिवंडी न्यायालय में गैर हाजिर रहने के कारण उनके वकील एडवोकेट नारायण अय्यर उपस्थित हुए। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के काम में व्यस्त होने के लिए सुनवाई के लिए नहीं आ सकते। राहुल गांधी के वकील की अर्जी पर न्यायाधीश पठान ने विनती की अर्जी को स्वीकार कर राहुल गांधी पर दोष सिद्ध करने की अगली सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल 2018 को तय की है। सूत्रों के अनुसार इस मामले की नियमित सुनवाई माननीय न्यायाधीश सुधीर बर्डे कर रहे थे, जो छुट्टी पर हैं। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में प्रचार के समय भिवंडी स्थित राहुल गांधी के लिए आयोजित की गई सभा मे 6 मार्च 2014 के दिन अपने भाषण में राहुल गांधी ने यह कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस के लोगों ने की है। राहुल गांधी के इस बयान को आरएसएस की मानहानि मानकर भिवंडी शहर जिला आरएसएस के कार्यवाहक राजेश कुंटे ने भिवंडी न्यायालय में अवमानना की याचिका दाखिल की है। उक्त याचिका में न्यायालय ने आरोप निश्चित करने के लिए हो रही सुनवाई के लिए राहुल गांधी इससे पहले 30 जनवरी 2017 को भिवंडी न्यायालय में हाजिर हुए थे। उस समय न्यायालय में राहुल गांधी के वकीलों ने केवल समाचार के पत्रों की कटिंग के आधार पर याचिका दाखिल कर उनके ऊपर आरोप सिद्ध करने का आरोप न्यायालय के समक्ष लगाया था और यह कहा था कि उनके पास इसके अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। इस तर्क को मान करते हुए उस समय न्यायालय ने दावा करने वाले को ठोस सबूत देने के लिए कह कर राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। तब से इस मामले में तारीख पर तारीख पड़ रही है अब आगामी तारीख 23 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने निश्चित की है उक्त जानकारी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील एडवोकेट नारायण अय्यर ने दी है।
भिवंडी। महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस द्वारा करने का आरोप लगाने के पश्चात भिवंडी न्यायालय में आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा चलाए जा रहे मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दोष सिद्ध करने की सुनवाई भिवंडी के न्यायालय में आगामी 23 अप्रैल को होगी। ज्ञात हो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध चलाए जा रहे उक्त मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी 17 जनवरी 018 बुधवार को भिवंडी न्यायालय में गैर हाजिर रहने के कारण उनके वकील एडवोकेट नारायण अय्यर उपस्थित हुए। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के काम में व्यस्त होने के लिए सुनवाई के लिए नहीं आ सकते। राहुल गांधी के वकील की अर्जी पर न्यायाधीश पठान ने विनती की अर्जी को स्वीकार कर राहुल गांधी पर दोष सिद्ध करने की अगली सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल 2018 को तय की है। सूत्रों के अनुसार इस मामले की नियमित सुनवाई माननीय न्यायाधीश सुधीर बर्डे कर रहे थे, जो छुट्टी पर हैं। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में प्रचार के समय भिवंडी स्थित राहुल गांधी के लिए आयोजित की गई सभा मे 6 मार्च 2014 के दिन अपने भाषण में राहुल गांधी ने यह कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस के लोगों ने की है। राहुल गांधी के इस बयान को आरएसएस की मानहानि मानकर भिवंडी शहर जिला आरएसएस के कार्यवाहक राजेश कुंटे ने भिवंडी न्यायालय में अवमानना की याचिका दाखिल की है। उक्त याचिका में न्यायालय ने आरोप निश्चित करने के लिए हो रही सुनवाई के लिए राहुल गांधी इससे पहले 30 जनवरी 2017 को भिवंडी न्यायालय में हाजिर हुए थे। उस समय न्यायालय में राहुल गांधी के वकीलों ने केवल समाचार के पत्रों की कटिंग के आधार पर याचिका दाखिल कर उनके ऊपर आरोप सिद्ध करने का आरोप न्यायालय के समक्ष लगाया था और यह कहा था कि उनके पास इसके अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। इस तर्क को मान करते हुए उस समय न्यायालय ने दावा करने वाले को ठोस सबूत देने के लिए कह कर राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। तब से इस मामले में तारीख पर तारीख पड़ रही है अब आगामी तारीख 23 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने निश्चित की है उक्त जानकारी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील एडवोकेट नारायण अय्यर ने दी है।
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