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तहसीलदार हेतु विभागीय जांच का आदेश।

भिवंडी, हिन्दुस्तान की आवाज, एम हुसेन

भिवंडी।  जिला परिषद व पंचायत समिति के शेलार गट व कोलिवली गण का १३ दिसंबर को संपन्न होने वाला चुनाव के मतदान के समय ईवीएम में छेडछाड करने का प्रकरण भिवंडी तहसील अंतर्गत खोणी तलाठी व कार्यालयीन लिपिक इन दोनों के विरुद्ध मंगलवार सायंकाल राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार ठाणे जिलाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है। तथा तहसीलदार की विभागीय जांच शुरु करने के लिए आदेश दिया है। भिवंडी तालुका के २१ जि.प. गट व ४२ पंचायत समिति गण हेतु गत सप्ताह चुनाव संपन्न हुआ है। उक्त चुनाव में ३८ - जिप.शेलार गट व ७६ - कोलिवली गण में मतदान के दिन चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध ईवीएम में खोणी तलाठी चित्रा विशे व लिपिक चंद्रकांत शिरसाठ ने कोलिवली गण में सांठगांठ कर ईवीएम पर शिवसेना के उम्मीदवार गुरुनाथ म्हसकर के नाम व धनुष्य बाण की निशाणी गायब कर पं. स. गण के रिपाई उम्मीदवार निलम सालुंखे नामक उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद इनके नाम व निशाणी लगाकर भाजपा उम्मीदवार गंगाराम साले को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। उक्त प्रकार का मामला मतदारों को संज्ञान में आते ही इन्होंने तहसीलदार शशिकांत गायकवाड के समक्ष शिकायत की थी। परंतु तहसीलदार ने गायकवाड ने नजरअंदाज कर दिया।इसीलिए उक्त गंभीर घटना की शिकायत ठाणे जिलाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर व राज्य चुनाव आयोग से की जिसे गंभीरता से लेते हुए इन्होंने उक्त घटना के संदर्भ में ३८ शेलार जिप. गट व ७५ - शेलार एवं ७६ कोलिवली इस गण की मतगणना को रोक कर चुनावी निर्णय की घोषणा करने पर स्थगिती आदेश दिया है। उक्त चुनाव में होने वाले अनियमितता को जिलाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर ने जांच की तो प्रथमदर्शनी खोणी तलाठी चित्रा विशे व लिपिक चंद्रकांत शिरसाठ यह दोनों दोषी पाए तथा तहसीदार शशिकांत गायकवाड से नागरिकों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी वह निष्क्रियता का परिचय देते हुए दुर्लक्ष करने का मामला प्रकाश में आने के उपलक्ष्य में उनकी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जिससे तहसील विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

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