भिवंडी। बॉम्बे हाईकोर्ट व सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद नहीं थम रहा है वक्फ बोर्ड की भूखंड पर अवैध भवन निर्माण कार्य।
उल्लेखनीय है कि भिवंडी तालुका के कोनगांव ग्रामपंचायत क्षेत्र स्थित पीर शाह गुल हुसेन दरगाह ट्रस्ट की निजी भूखंड पर ट्रस्टियों की मिलीभगत से बने हुए अवैध निर्माण के विरुद्ध कडी कार्रवाई करके वर्तमान ट्रस्ट को बर्खास्त करने की मांग स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता फारूक मेमन द्वारा महाराष्ट्र वक्फ मंत्री विनोद तावडे को ज्ञापन सौंपकर किया गया है।
भिवंडी तालुका के कोनगांव ग्रामपंचायत अंतर्गत खाडी किनारे हिंदू मुस्लिम बंधुओं का श्रद्धा स्थान पीर शाह गुल हुसेन दरगाह की निजी भूखंड सर्वे नंबर 238,248,249,283 आदि सर्वे नंबर का सयावेश है जो लगभग 25 एकड भूखंड है। इस भूखंड पर ट्रस्टियों द्वारा अनेक अवैध भवन निर्माण करके उसके फ्लैट अपनी निजी आर्थिक स्वार्थ के लिए विक्री कर दरगाह ट्रस्ट तथा वक्फ बोर्ड के साथ धोखाधड़ी की है।जबकि मुस्लिम समुदाय की दरगाह अथवा मस्जिद ट्रस्ट के भूखंड वक्फ बोर्ड के अधीन होता है जिसकी देखभाल स्थानिक ट्रस्ट द्वारा की जाती है। परंतु उक्त ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टियों ने शासन के सभी नियमों का उल्लंघन करके वक्फ बोर्ड और दरगाह की भूखंड पर अवैध भवन का निर्माण किया है। गौरतलब है कि कोनगांव ग्रामपंचायत एमएमआरडीए के अंतर्गत होने के कारण वहां किसी भी निर्माण कार्य करने के लिए एमएमआरडीए द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य है, परंतु उक्त ट्रस्टियों ने एक स्थानीय ग्रामपंचायत सदस्य की सहायता से ग्रामपंचायत के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत कर बोगस दस्तावेज प्रस्तुत कर अवैध भवनों का निर्माण किया है। जबकि ट्रस्ट की कुछ भूखंड खाडी से सटी हुई है इसलिए उक्त क्षेत्र में सीआरजेड कानून लागू होता है परंतु उक्त निर्माण कर्ताओं ने सीआरजेड कानून का भी खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया है। स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर एमएमआरडीए के अधिकारियों ने उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध एक बार कार्रवाई करने का प्रयास किया था परंतु ट्रस्टियों द्वारा आर्थिक व्यवहार करके एमएमआरडीए अधिकारियों को भी शांत कर दिया गया है उक्त प्रकार का आरोप शिकायतकर्ता फारूक मेमन ने लगाया है। फारूक मेमन द्वारा की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वक्फ मंत्री ने उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है।
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