वरिष्ट नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों को होगा फायदा
मुंबई ।संवाददाता
मुंबई, इमारत के छत तक 'लिफ्ट' (उद्वाहन) लेजाने की अनुमति दिए जाने के बारे में नागरिको की मांग ; और वरिष्ट नागरिक व दिव्यांग व्यक्तियों को छत जाना अधिक आसान होने की दृष्टीकोन से लिफ्ट छतपर ले जाने की अनुमति दिए जाने का निर्णय बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासन ने लिया है. इस बारे में महापालिका के विकास नियोजन विभाग द्वारा पेश किये गये नीति पर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता ने आज मंजूरी दिया है, यह सुचना महापालिका के विकास नियोजन विभाग के मुख्य अभियंता संजय दराडे ने दिया है.
बता दे की महापालिका के आज के नियमोके अनुसार इमारत के छत तक लिफ्ट ले जाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं था. छत तक लिफ्ट नही जाने से वरिष्ट नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती को छत पर जाने में असुविधा हो रही थी. इस बारे में अनुमति के लिए महापालिका के पास समय समय पर मांग भी की गयी थी. इसलिए संबंधित नियम में सुधार किये जाने की दृष्टी से नीति बनाने का आदेश महापालिका आयुक्त ने इसकी पहले ही महापालिका के विकास नियोजन विभाग को दिया था. इसके अनुशार बनाई गयी प्रशासकीय प्रस्ताव को महापालिका आयुक्त ने आज मंजूरी दिया है. इससे वरिष्ट नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती और गृहनिर्माण संस्था के निवासियों इमारत की छत पर जाने की सुविधा उपलब्ध होगी. छत पर लिफ्ट ले जाने के लिए आवश्यक निर्माणयह 'चटई क्षेत्र मुक्त' (FSI Free) रहेगी; और, महापालिका के प्रचलित नियम के अनुसार संबंधित अर्जदार को महापालिका के पास प्रिमियम भरना पड़ेगा . पुरानी इमारत की छत तक 'लिफ्ट' लेजाने के लिए इमारत की संरचनात्मक योगता निरीक्षण (Structural Stability) करना अनिवार्य होगा, विमान यातायात के कारण इमारत की उचाई पर प्रतिबंध होने वाले इस क्षेत्र में संबंधित नियम के अनुसार कार्यवाही होगी. महापालिका की अनुमति मिलने के बाद लिफ्ट लगाते समय और लिफ्ट लगाने के बाद बाद आवश्यक उन नियमो का पूरा पालन करना; उसी तरह
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer हमे आप के इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करे और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य मे कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह ईमेल hindustankiaawaz.in@gmail.com भेज कर सूचित करे । साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दे । जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।
मुंबई ।संवाददाता
मुंबई, इमारत के छत तक 'लिफ्ट' (उद्वाहन) लेजाने की अनुमति दिए जाने के बारे में नागरिको की मांग ; और वरिष्ट नागरिक व दिव्यांग व्यक्तियों को छत जाना अधिक आसान होने की दृष्टीकोन से लिफ्ट छतपर ले जाने की अनुमति दिए जाने का निर्णय बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासन ने लिया है. इस बारे में महापालिका के विकास नियोजन विभाग द्वारा पेश किये गये नीति पर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता ने आज मंजूरी दिया है, यह सुचना महापालिका के विकास नियोजन विभाग के मुख्य अभियंता संजय दराडे ने दिया है.
बता दे की महापालिका के आज के नियमोके अनुसार इमारत के छत तक लिफ्ट ले जाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं था. छत तक लिफ्ट नही जाने से वरिष्ट नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती को छत पर जाने में असुविधा हो रही थी. इस बारे में अनुमति के लिए महापालिका के पास समय समय पर मांग भी की गयी थी. इसलिए संबंधित नियम में सुधार किये जाने की दृष्टी से नीति बनाने का आदेश महापालिका आयुक्त ने इसकी पहले ही महापालिका के विकास नियोजन विभाग को दिया था. इसके अनुशार बनाई गयी प्रशासकीय प्रस्ताव को महापालिका आयुक्त ने आज मंजूरी दिया है. इससे वरिष्ट नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती और गृहनिर्माण संस्था के निवासियों इमारत की छत पर जाने की सुविधा उपलब्ध होगी. छत पर लिफ्ट ले जाने के लिए आवश्यक निर्माणयह 'चटई क्षेत्र मुक्त' (FSI Free) रहेगी; और, महापालिका के प्रचलित नियम के अनुसार संबंधित अर्जदार को महापालिका के पास प्रिमियम भरना पड़ेगा . पुरानी इमारत की छत तक 'लिफ्ट' लेजाने के लिए इमारत की संरचनात्मक योगता निरीक्षण (Structural Stability) करना अनिवार्य होगा, विमान यातायात के कारण इमारत की उचाई पर प्रतिबंध होने वाले इस क्षेत्र में संबंधित नियम के अनुसार कार्यवाही होगी. महापालिका की अनुमति मिलने के बाद लिफ्ट लगाते समय और लिफ्ट लगाने के बाद बाद आवश्यक उन नियमो का पूरा पालन करना; उसी तरह
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer हमे आप के इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करे और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य मे कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह ईमेल hindustankiaawaz.in@gmail.com भेज कर सूचित करे । साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दे । जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।
Post a Comment
Blogger Facebook