जीएसटी की दरें कम करने के लिए होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने वित्तमंत्री का आभार माना
मुंबई, 14 नवंबर: महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी होने के बाद दर में हुई कमी का लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। वित्तमंत्री आज सह्याद्रि अतिथि गृह में हॉटेल एंड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। हॉटेल एंड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) के प्रतिनिधियों वित्तमंत्री से मुलाकात की और जीएसटी की दरों में कमी करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने हॉटेल एंड रेस्टॉरंट को बड़ी राहत देते हुए एसी और नॉन-एसी रेस्त्रां के लिए जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
मुनगंतीवार ने कहा कि राज्य में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करते समय राज्य सरकार ने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसलिए यह जरूररी है कि होटल और रेस्तरां में खाद्य सामग्री पर दरों में की गई कटोती का लाभ आम उपभोक्ता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन को उन होटल और रेस्टोरेंट को भी जीएसटी के तहत पंजीकरण कराने के लिए कहना चाहिए, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं करवया है। होटल और रेस्टोरेंट को अपने यहां जीएसटी नंबर प्रदर्शित करना चाहिए क्यंकि यह कानूनी प्रावधान है।
मुंबई, 14 नवंबर: महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी होने के बाद दर में हुई कमी का लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। वित्तमंत्री आज सह्याद्रि अतिथि गृह में हॉटेल एंड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। हॉटेल एंड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) के प्रतिनिधियों वित्तमंत्री से मुलाकात की और जीएसटी की दरों में कमी करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने हॉटेल एंड रेस्टॉरंट को बड़ी राहत देते हुए एसी और नॉन-एसी रेस्त्रां के लिए जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
मुनगंतीवार ने कहा कि राज्य में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करते समय राज्य सरकार ने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसलिए यह जरूररी है कि होटल और रेस्तरां में खाद्य सामग्री पर दरों में की गई कटोती का लाभ आम उपभोक्ता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन को उन होटल और रेस्टोरेंट को भी जीएसटी के तहत पंजीकरण कराने के लिए कहना चाहिए, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं करवया है। होटल और रेस्टोरेंट को अपने यहां जीएसटी नंबर प्रदर्शित करना चाहिए क्यंकि यह कानूनी प्रावधान है।
इस अवसर पर वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त राजीव जलोटा ने कहा कि जो छोटे होटल कारोबारी जीएसटी के तहत पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें विभाग पूरी सहायता उपलब्ध कराएगा और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बैठक में जीएटी के अधिकारियों के साथ हॉटेल एंड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) के प्रतिनिधियों के भी हिस्सा लिया।
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