कन्नौज। केन्द्र व प्रदेश की सरकार समूचे देश कोभ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था को बनाने के लिए आॅनलाइन व्यवस्था कर योजनाओ को किरयानवित कर रही है। किन्तु सरकार के ही मातहत पलीता लगाने का काम कर समूचीय व्यवस्था को तारतार कर रहे है। जिसका एक नमूना सदर तहसील में देखने को मिला जब सदर तहसीलदार ने मृतक सुंदरलाल की विरासत तय करनी थी। परन्तु विवादित आराजी का बैनामा सुनीता द्वारा कर दिया गया जो गलत, अवैध व गैर कानूनी है।
सदर तहसील के ग्राम सरंइया निवासी आपत्तिकरता अशोक कुमार पुत्र ब्रजनन्दनलाल ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि तहसीलदार सदर न्यायालय में विचाराधीन विरासत वाद सुनीता बनाम सुंदरलाल मौजा तेरारागी ने मृतक सुंदरलाल की विरासत तय होनी थी परन्तु विना विरासत तय हुए विवादित आराजी का बैनामा सुनीता द्वारा कर दिया गया। जो अवैध है मृतक कि भूमि को बेचने का अधिकार मृतक के वारिसान को होता है परन्तु उक्त परिकरण में मृतक की भूमिका ही फर्जी बैनामा कर दिया गया जिसकी शिकायत 27 जनवरी 2016 को की गयी। जिसमेें तहसीलदार को आदेशित किया गया कि मृतक सुंदरलाल की विरासत तय होने पर ही अन्य कार्यवाही अमल में लायी जाये जब कि उक्त विरासत वाद के संबन्ध में अपर आयुक्त न्यायालय कानपुर ने अशोक कुमार बनाम सुनीता निगरानी विचाराधीन थी। तहसीलदार ने कलेक्टर व अपर आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन निगरानी तथा मौखिक बहस सुनने के बाद उक्त प्रकरण पर विपक्षी का पक्ष सुनने के उपरान्त ही कोई कार्यवाही अमल में लानी चाहिए थी परन्तु सदर तहसीलदार ने बिना बहस सुने फर्जी विरासत तय कर दी और मृतक की भूमि के बैनामा का दाखिल खारिज भी कर दिया जो पूर्णतया फर्जी, गैर कानूनी तथा भ्रष्टाचार से ओत प्रोत है। बताया गया कि उक्त प्रकरण में लाखो रूपये का लेन-देन किया गया जिसकी निष्पक्ष जांच करा कर विधिक कार्यवाही की जाये। इस मामले मेें ततकालीन जिलाधिकारी अनुज कुमार क्षा ने 11 जनवरी 2016 को उक्त मामले को निरस्त करते हुए अबर न्यायालय को निर्देशित किया था कि वह मृतक सुंदरलाल की विरासत तय करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही करके वाद का निष्तारण किया जाये। पीडित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सम्पूर्ण घटना क्रम को गम्भीरता के साथ संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष जांच कराकर कानूनी कार्यवाही करवाकर न्याय दिलाया जाये।
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सदर तहसील के ग्राम सरंइया निवासी आपत्तिकरता अशोक कुमार पुत्र ब्रजनन्दनलाल ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि तहसीलदार सदर न्यायालय में विचाराधीन विरासत वाद सुनीता बनाम सुंदरलाल मौजा तेरारागी ने मृतक सुंदरलाल की विरासत तय होनी थी परन्तु विना विरासत तय हुए विवादित आराजी का बैनामा सुनीता द्वारा कर दिया गया। जो अवैध है मृतक कि भूमि को बेचने का अधिकार मृतक के वारिसान को होता है परन्तु उक्त परिकरण में मृतक की भूमिका ही फर्जी बैनामा कर दिया गया जिसकी शिकायत 27 जनवरी 2016 को की गयी। जिसमेें तहसीलदार को आदेशित किया गया कि मृतक सुंदरलाल की विरासत तय होने पर ही अन्य कार्यवाही अमल में लायी जाये जब कि उक्त विरासत वाद के संबन्ध में अपर आयुक्त न्यायालय कानपुर ने अशोक कुमार बनाम सुनीता निगरानी विचाराधीन थी। तहसीलदार ने कलेक्टर व अपर आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन निगरानी तथा मौखिक बहस सुनने के बाद उक्त प्रकरण पर विपक्षी का पक्ष सुनने के उपरान्त ही कोई कार्यवाही अमल में लानी चाहिए थी परन्तु सदर तहसीलदार ने बिना बहस सुने फर्जी विरासत तय कर दी और मृतक की भूमि के बैनामा का दाखिल खारिज भी कर दिया जो पूर्णतया फर्जी, गैर कानूनी तथा भ्रष्टाचार से ओत प्रोत है। बताया गया कि उक्त प्रकरण में लाखो रूपये का लेन-देन किया गया जिसकी निष्पक्ष जांच करा कर विधिक कार्यवाही की जाये। इस मामले मेें ततकालीन जिलाधिकारी अनुज कुमार क्षा ने 11 जनवरी 2016 को उक्त मामले को निरस्त करते हुए अबर न्यायालय को निर्देशित किया था कि वह मृतक सुंदरलाल की विरासत तय करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही करके वाद का निष्तारण किया जाये। पीडित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सम्पूर्ण घटना क्रम को गम्भीरता के साथ संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष जांच कराकर कानूनी कार्यवाही करवाकर न्याय दिलाया जाये।
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