प्रतापगढ़, हिन्दुस्तान की आवाज, प्रमोद श्रीवास्तव
प्रतापगढ- उप कृषि निदेशक डा0 रघुराज सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग द्वारा सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प योजना क्रियान्वयन की जा रही है। पात्रता के लिये लघु एवं सीमान्त कृषमों मे से ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो तथा विद्युत ग्रिड से 300 मीटर की दूरी पर ही देय होगा। लाभार्थियों का चयन पहले पंजीकरण कराओ पहले लाभ पाओ के सिद्धान्त के आधार पर करते हुये जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। 2 हार्स पाव के सोलर पम्प हेतु पंजीकृत किसान के पास स्वयं की 4 इंच तथा 3 हार्स पावर सोलर पम्प के लिये 6 इंच क्रियाशील बोरिंग होना अनिवार्य है। सोलर पम्प स्थापना हेतु कृषकों को किसान पारदर्शी सेवा योजनान्तर्गत सोलर पम्प में आनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।
सोलर पम्प जिसमें डी0सी0 सरफेस सोलर पम्प (2 एच0पी0 1800 वाट सोलर पम्प क्षमता) प्रति इकाई लागत रू0 169400 है जिसमें राज्यांश अनुदान 76230 रू0, केन्द्रांश अनुदान 42350 रू0 एवं कृषक अंश 50820 रू0 निर्धारित है तथा इस योजना के अन्तर्गत 30 किसानों को लाभान्वित किया जाना है। इसी तरह ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प (2 एच0पी0 1800 वाट सोलर पम्प क्षमता) प्रति इकाई लागत रू0 172800 रू0 है जिसमें राज्यांश अनुदान 77760 रू0, केन्द्रांश अनुदान 43200 एवं कृषक अंश 51840 रू0 निर्धारित है, इस योजना में 15 किसानो को लाभान्वित किया जाना है। इसी प्रकार डी0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प (3 एच0पी0 3000 वाट सोलर पम्प क्षमता) प्रति इकाई लागत 269990 रू0 है जिसमें राज्यांश अनुदान 121496 रू0, केन्द्रांश अनुदान 67498 रू0 तथा कृषक अंश 80996 रू0 निर्धारित है, इस योजना में 60 किसानो को लाभान्वित किया जायेगा तथा ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प (3 एच0पी0 3000 वाट सोलर पम्प क्षमता) प्रति इकाई लागत रू0 259000 है जिसमें राज्यांश अनुदान 116550 रू0, केन्द्रांश अनुदान 64750 रू0 तथा कृषक अंश 77700 रू0 निर्धारित है, इस योजना के लिये 22 किसानो को लाभान्वित किया जायेगा।
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प्रतापगढ- उप कृषि निदेशक डा0 रघुराज सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग द्वारा सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प योजना क्रियान्वयन की जा रही है। पात्रता के लिये लघु एवं सीमान्त कृषमों मे से ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो तथा विद्युत ग्रिड से 300 मीटर की दूरी पर ही देय होगा। लाभार्थियों का चयन पहले पंजीकरण कराओ पहले लाभ पाओ के सिद्धान्त के आधार पर करते हुये जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। 2 हार्स पाव के सोलर पम्प हेतु पंजीकृत किसान के पास स्वयं की 4 इंच तथा 3 हार्स पावर सोलर पम्प के लिये 6 इंच क्रियाशील बोरिंग होना अनिवार्य है। सोलर पम्प स्थापना हेतु कृषकों को किसान पारदर्शी सेवा योजनान्तर्गत सोलर पम्प में आनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।
सोलर पम्प जिसमें डी0सी0 सरफेस सोलर पम्प (2 एच0पी0 1800 वाट सोलर पम्प क्षमता) प्रति इकाई लागत रू0 169400 है जिसमें राज्यांश अनुदान 76230 रू0, केन्द्रांश अनुदान 42350 रू0 एवं कृषक अंश 50820 रू0 निर्धारित है तथा इस योजना के अन्तर्गत 30 किसानों को लाभान्वित किया जाना है। इसी तरह ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प (2 एच0पी0 1800 वाट सोलर पम्प क्षमता) प्रति इकाई लागत रू0 172800 रू0 है जिसमें राज्यांश अनुदान 77760 रू0, केन्द्रांश अनुदान 43200 एवं कृषक अंश 51840 रू0 निर्धारित है, इस योजना में 15 किसानो को लाभान्वित किया जाना है। इसी प्रकार डी0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प (3 एच0पी0 3000 वाट सोलर पम्प क्षमता) प्रति इकाई लागत 269990 रू0 है जिसमें राज्यांश अनुदान 121496 रू0, केन्द्रांश अनुदान 67498 रू0 तथा कृषक अंश 80996 रू0 निर्धारित है, इस योजना में 60 किसानो को लाभान्वित किया जायेगा तथा ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प (3 एच0पी0 3000 वाट सोलर पम्प क्षमता) प्रति इकाई लागत रू0 259000 है जिसमें राज्यांश अनुदान 116550 रू0, केन्द्रांश अनुदान 64750 रू0 तथा कृषक अंश 77700 रू0 निर्धारित है, इस योजना के लिये 22 किसानो को लाभान्वित किया जायेगा।
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