भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम एच पंडित
भिवंडी।भिवंडी में आदिवासी की भूखंड आदिवासी की अनुमति के बगैर ही बगैर आदिवासी के नाम पर हस्तांतरीत करने का मामला प्रकाश में आया है जिसकारण भिवंडी के दुय्यम निबंधक श्रीम.जी.वी.पुंडकर के विरुद्ध जांच के लिए आदेश राज्य के नोंदणी महानिरीक्षक द्वारा दिए गए आदेश के कारण विभाग में हड़कंप मचा हुआ है .भिवंडी आदिवासी मालिक की निजी भूखंड अवैध रूप से हस्तांतरीत किए जाने के विरुद्ध राष्ट्रीय मानव हक्क मंच के अध्यक्ष शरद काशिनाथ धुमाल ने महाराष्ट्र राज्य पंजीकरण महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे के समक्ष लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की थी . उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र राज्य पंजीकरण महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक सी . बी.भुरकुंडे ने ठाणे विभाग के पंजीकरण उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं .आदिवासी भूखंड व मालमत्ता संरक्षण के लिए राज्यशासन ने पूर्व सन 1974 में अधिनियम पारित किया है .उक्त अधिनियम में समय समय से सुधार करके आदिवासियों को संरक्षण दिए हैं .तथा मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व 19 मार्च 2013 को दिए गए निर्णय के अनुसार आदिवासियों की संपत्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से आदिवासियों के भूखंड गैर आदिवासियों को हस्तांतरित,विक्री,गिरवी ,विकस करार,बक्षीस पत्र करने आदि पर मा उच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है .शासन अधिनियम व उच्च न्यायालय के निर्दशों का पालन पूर्ण रूप से हो इसके लिए राज्य के सभी निबंधक व दुय्यम निबंधको को मुख्य पंजीकरण महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे ने आदेश निर्गमित किया है .परंतुउक्त प्रकार के आदेश के बाद भी भिवंडी दुय्यम निबंधक श्रीम.जी.वी. पुंडकर ने आदेश की अवहेलना करने की जानकारी सूचना अधिकार अंतर्गत प्रकाश में आई है। भिवंडी तालुका के मौजे कवाड स्थित आदिवासी किसान श्रीम.शांती बसवंत ,चंद्रकांत दुमाडा , हरिश्चंद्र दुमाडा ,राजेश दुमाडा , श्रीम.मंदा बंडू रडे , श्रीम. कुंदा मधुकर गुणगुणे ,श्रीम.सोनीबाई दुमाडा आदि की सामूहिक निजी व कब्जे की भूखंड सिटी सर्वे नं.4063a, 4063b, 4064 a,एवं 4064 b इस वर्णन का भूखंड मौजे भिवंडी के मे.फेथवेल बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स के भागीदार तथा गैर आदिवासी व्यक्ति सिराज बोबरे,तनवीर अहमद जामदार व फारूक अहमद मोमिन के नाम से पंजीकृत क्र.2686 / 17 दि.27/4/2017 के अनुसार रकम रु.80 लाख इतनी रकम का विकास करार करने का मामला प्रकाश में आया है .इस प्रकार से दुय्यम निबंधक श्रीम .जी .वु .पुंडकर द्वारा आदिवासी हस्तांतरण अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के कारण उनके कार्रवाई करने आदेश पंजीकरण महानिरीक्षक पुणे द्वारा दिया गया है जिससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है
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