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प्रतापगढ, हिन्दुस्तान की आवाज, प्रमोद श्रीवास्तव

प्रतापगढ(प्रमोद श्रीवास्तव) मुख्य विकास अधिकारी राज कमल यादव की अध्यक्षता में आज विकास भवन के सभागार में फसली ऋण मोचन योजना की बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होने बताया कि कृषक बन्धु ऋण मोचन योजना (फसली ऋण माफी योजना) के अन्तर्गत किसान बन्धु अपने आधार संख्या के साथ अपने सम्बन्धित बैंक में जाकर अपने खाता संख्या में आधार संख्या का लिंक करा लें जिससे कि उनको ऋण माफी योजना का लाभ मिल सके। कर्ज माफी योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा बैंकों से लिये गये अधिकतम एक लाख रू0 तक के फसली ऋण समायोजन के लिये उनको चिन्हित किया जाना है। इसके लिये किसानों का आधार नम्बर होना अनिवार्य है। जिन किसानों के पास आधार न हो वे यथा शीघ्र बनवा लें ताकि उनके ऋण राशि के समायोजन में कोई असुविधा न हो। इस योजना के लिये गठित 14 सदस्यीय समिति एवं बैंकर्स की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होने बैठक में बताया कि कृषि विभाग को इस योजना के लिये शासन द्वारा नोडल विभाग नामित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन, जागरूकता अभियान, शिकायतों के निस्तारण, धनराशि के वितरण व अनुश्रवण आदि के लिये कृषि विभाग जिम्मेदार होगा। जिन बैंकर्स के पास इण्टरनेट की व्यवस्था नही है वह लगवा लें क्योंकि एन0आई0सी0 के पोर्टल पर ही आनलाइन सूची का विशलेषण किया जाना है। इसके बाद ग्रामवार किसानों की सूची तैयार कर सार्वजनिक कर दी जायेगी, इसमें आधार सिडेड, गैर आधार सिडेड एवं गैर भूलेख मैपिंग तीन श्रेणी होगी। इसके अनुसार तीन चरणों में इस योजना का लाभ किसानो को दिया जायेगा। प्रथम चरण में जिन किसानों का आधार लिंक है उनको अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में कैम्प आयोजित कर प्रमाण पत्र वितरित किये जायेगे। दूसरा कैम्प सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में तथा तीसरा कैम्प अक्टूबर माह में आयोजित किया जायेगा। उप निदेशक कृषि को आहरण वितरण अधिकारी नामित किया गया है। वह बिल के माध्यम से आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर पात्र किसानों की विवरण सूची सहित जिला मुख्यालय स्थित समस्त बैंकों के नोडल शाखाओ को उपलब्ध करायेगे और धनराशि मिलने के तीन दिन के भीतर ही सभी बैंकों को सम्बन्धित किसानों के खाते में इसको पोस्ट करना होगा।


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