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मीरजापुर,हिन्दुस्तान की आवाज, संतोष देव गिरी

मीरजापुर। प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन उ0प्र0 शासन अनिल कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी के सफल क्रियान्वयन से संबंधित बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी बिमल कुमार दूबे, अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर, संयुक्त मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त व्यापार कर श्याम सुन्दर तिवारी, वाणिज्य कर के अधिकारी व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव ने कहा कि एक देश में एक कर का ऐलान 01 जुलाई से लागू हो गया है, जिसका लाभ व्यापारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी पहुॅचेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को एक सूत्र में बाधने के लिए एक टैक्स लागू करना महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में विस्तृत जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त व्यापार कर सीमा रानी ने बताया कि 17 प्रकार के टैक्सों को समाहित कर सरकार द्वारा पूरे देश में एक टैक्स लागू किया गया है जो 01 जुलाई से लागू किया गया है। उक्त अवसर पर बैठक में उपस्थित संयुक्त आयुक्त व्यापार कर श्याम सुन्दर तिवारी ने बताया कि जीएसटी के तहत वस्तु एवं सेवा दोनो में कर का समायोजन किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी की 20 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनका टर्नओवर 75 लाख रूपये तक है, उन्हें केवल एक प्रतिशत जीएसटी भरना होगा, इसके लिए उस व्यापारी को कम्पोजिशन स्कीम लेनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी एक वरदान के समान है तथा उपभोक्तओं को अलग-अलग किमतों व टैक्स पर टैक्स से आजादी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से 1150 तरह की चूंगी से जहाॅ व्यापारियों को आजादी मिलेगी वहीं टैक्स आफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को अपने घर व किसी भी साइबर पोर्टल जहाॅ सुविधा हो जीएसटी में पंजीकरण के लिए आनलाइन भरना होगा। 20 लाख वार्षिक से ऊपर टर्नओवर वाले व्यापारी को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन करने के तीन दिन के भीतर आनलाइन संबंधित व्यापारी के मेल पर भेज दिया जायेगा, जिसे व डाउनलोड़ कर सकते है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कार्यालयध्यक्षों को जीएसटी पोर्टल पर आर0ई0जी0-7 पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक माह का विवरण का दाखिला अगले माह के 10 तारीख तक जीएसटीआर-7 पर अनिवार्य रूप अपलोड़ करना होगा। उसके पाॅच दिन के भीतर आपूर्ति करता को जीएसटीआर-7 ए प्रमाण पत्र देना होगा, रिटर्न समय से दाखिल न करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर्थदण्ड के साथ दाखिल करना होगा। सभी विभाग को विभाग के नाम पैन या टेन होना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना तथा उसके निस्तारण हेतु व्यापारियों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने का आश्वासन दिया।
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