Ads (728x90)

-एआरटीओ ने जारी की गाइड लाइन


कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़, अनुराग चौहान

कन्नौज। स्कूली बच्चों की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहायक संभागीय अधिकारी ने स्कूली वाहनों के गाइड लाइन जारी कर दी है। उन्होंने परिवहन नियमों के अनुपालन में हीलाहवाली बरतने वाले स्कूल संचालकों व वाहनों के विरूद्ध कडी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मो. हसीब ने स्कूली वाहनों के गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि स्कूली वाहन चालकों के पास कामर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। वाहन का रजिस्ट्रेशन स्कूल के नाम से होना अनिवार्य चाहिए। वाहन का परमिट स्कूल के नाम हो। वाहन का फिटनेस, बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिए। गाडी में बच्चे सीट की क्षमता के अनुसार ही बैठाए जाएं। वाहन पर स्कूल का नाम लिखा हो और उससे सवारी न ढोई जाए। गाडी में स्पीड गवर्नर लगा हो जिससे गाडी ओवर स्पीड न चले। बच्चों की सुरक्षा के लिए वाहन की खिडकी में पाइप व जाली लगी होनी चाहिए। वाहन के सभी प्रपत्र साथ रखें। उन्होंने कहा कि परिवहन नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों के विरूद्ध कडी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही इसके लिए टीम बनाकर अभियान चलाया जाएगा।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer हमे आप के इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करे और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य मे कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह ईमेल hindustankiaawaz.in@gmail.com भेज कर सूचित करे । साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दे । जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।

Post a Comment

Blogger