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कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़, अनुराग चौहान

कन्नौज। लघु एवं सीमांत किसानों को फसली ऋण मोचन योजना 2017 अन्र्तगत लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके लिए कृषक की अधिकतक दो हेक्टेयर अथवा पांच एकड जोत होनी चाहिए। कृषक उप्र का निवासी हो। कृषक का खाता उप्र की बैंक में हो। 31 मार्च 17 तक रूपए एक लाख तक फसली ऋण माफ किया जाना है। सभी पात्र कृषक अपने ऋण खाता को आधार कार्ड संख्या से तत्काल जोडा जाए। जिन कृषकों के फसली ऋण खाता आधार कार्ड संख्या से जुडे होंगे, उन्हें तत्काल ऋण माफी की सुविधा दी जाएगी। जिन कृषकों के ऋण खाता आधार से नहीं जुडे होंगे। उनकी ऋणमाफी बिलम्बित हो सकती है। ऐसे किसान तत्काल बैंक पहुंचकर अपने ऋण खाता को आधार कार्ड से जुडवा लें। बैंकों द्वारा 10 से 15 जुलाई के बीच कृषकों के ऋणमाफी संबंधी फार्म बैंकों द्वारा भरे जाएंगे। कृषक अपना मोबाइल नंबर भी फसली ऋण खाते में जोडें।
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