Ads (728x90)

मुंबई, हिन्दुस्तान की आवाज.मोहम्मद मुकीम शेख

 मुंबई महानारपालिका के आयुक्त अजोय मेहता के विरोध में अवमान याचिका दाखिल करने वाले पालिके के उपसचिव को न्यायालयने दस हजार का दंड ठोकर अच्छा झटका दिया है. दाखिल की गयी अवमान याचिका हयह दिशाभूल करनेवाली, गलत पद्धती की और न्यायालय का अमूल्य समय व्यर्थ करनेवाली होने का कारण बताकर इस मामले में न्यायालयने दस हजार का दंड ठोककर इस दंडकी रक्कम टाटा कर्करोग अस्पताल में सात दिनों के भीतर भरकर उसकी रशीद न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया.


गौरतलब है की इस मामले की अधिक यह है की, पालिका सचिव पद के लिए आयुक्तने पदोन्नती समितीकी शिफारिस के अनुशार उपसचिव प्रकाश जेकटे के पास प्रभारी कार्यभार देने निर्णय महापालिका की मंजुरी सापेक्ष नियमके अनुसार लिया . इसके विरोध में उपसचिव रजनिकांत संखे ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया था. इस याचिकाके तहत 16 जून 2017 को केमकर और सोनक की न्यायधीश के खंडपिठ ने इस याचिका मुदतपूर्व दाखिल करने पर इसपर कोई भी निर्णय न करते हुवे जेकटे के प्रस्ताव के शाथ संखे का निवेदन पालिका सदस्यों प्रसुत किया जाये, यह निर्णय देते हुवे उपरोक्त जिम्मेदारी मनपा को सौपी . न्यायालय के निर्णय के अनुसार संखे का 447 पुष्ठ का निवेदन तत्काल कामकाज क्रं. 111 अनुसार 19 जून 2017 को सभी सदस्यों के पास भेजा गया . मात्र यह होते समय भी संखे ने उच्च न्यायालयमें आयुक्त अजोय मेहता के विरोधमें न्यायालयमें अवमान किये जाने के मामले का याचिका दाखिल किया.


इस दरम्यान, इस अवमान याचिका पर नापसंती दर्शाते हुवे यह याचिका दिशाभूल करनेवाली, गलत पध्दती की और न्यायालयका समय नष्ट करने वाला है यह कहकर संखे को 50 हजार रूपये का दंड ठोका. मात्र संखे ने न्यायलयसे बिनशर्त माफी मांगनेपर न्यायालयने यह 10 हजार रुपये करकर यह दंड टाटा कॅन्सर अस्पताल में सात दिनों के भीतर भरकर उसकी रशीद न्यायालयमें जमा करने का आदेश दिया. और संखे की याचिका को निरस्त किया.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer हमे आप के इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करे और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य मे कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह ईमेल hindustankiaawaz.in@gmail.com भेज कर सूचित करे । साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दे । जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।

Post a Comment

Blogger