मुंबई, सरकार जमीन पर बने जिमखानों के किराये का नवीनीकरण मुंबई। मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय समेत कई जिलों में अनेक जिमखाना को सरकार ने जमीन पट्टे पर दे रखी है। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर उसके नवीनीकरण के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। संशोधित नीति के तहत भूमि का वर्गीकरण किया जाएगा और उसी के मुताबिक जिमखानों से किराया लिया जाएगा।
इससे पहले 2003 में राज्य सरकार ने जिमखाना की जमीन के पट्टे के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव मंजूर किया था। हालांकि, कई जिमखानों की ओर से राज्य सरकार के फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय चुनौती दी गई थी। उस मसले को ध्यान में रखकर इस बार राज्य सरकार ने सावधानी से प्रस्ताव तैयार किया है और उसी प्रस्ताव पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।
मुंबई समेत रूज्य में सरकारी जमीन पर बने जिमखानों की जमीन का उस क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करके जिमखाना से उसी के मुताबिक किराया लिया जाएगा। उसके मुताबिक 20 हजार वर्ग फुट से अधिक भूमि लेने वाले जिमखानान को अ वर्ग और 20 हजार से कम लेकिन 10 हजार वर्ग फुट से ज्यादा जमीन वाले जिमखानों को ब वर्ग और 10 हजार वर्ग फुट से कम जमीन वाले जिमखानों को क वर्ग में रखा गया है।
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इससे पहले 2003 में राज्य सरकार ने जिमखाना की जमीन के पट्टे के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव मंजूर किया था। हालांकि, कई जिमखानों की ओर से राज्य सरकार के फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय चुनौती दी गई थी। उस मसले को ध्यान में रखकर इस बार राज्य सरकार ने सावधानी से प्रस्ताव तैयार किया है और उसी प्रस्ताव पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।
मुंबई समेत रूज्य में सरकारी जमीन पर बने जिमखानों की जमीन का उस क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करके जिमखाना से उसी के मुताबिक किराया लिया जाएगा। उसके मुताबिक 20 हजार वर्ग फुट से अधिक भूमि लेने वाले जिमखानान को अ वर्ग और 20 हजार से कम लेकिन 10 हजार वर्ग फुट से ज्यादा जमीन वाले जिमखानों को ब वर्ग और 10 हजार वर्ग फुट से कम जमीन वाले जिमखानों को क वर्ग में रखा गया है।
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