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-जमीनी विवाद में गोली मारकर कर दी थी युवक की हत्या
-थाना तिर्वा के सिकरौरी गांव का मामला

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़, अनुराग चौहान

कन्नौज। हत्या के मामले में करीब साढे सात साल बाद आए फैसले में दो सगे भाइयों को समेत तीन को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं आम्र्स एक्ट में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास व 3 हजार रूपए का जुर्माना किया गया।

बुधवार को जनपद न्यायधीश ने थाना तिर्वा के सिकरौरी गांव निवासी होरीलाल द्वारा अपने भाई रघुवीर की गोली मारकर हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए हत्याभियुक्त सिकरौरी निवासी अशोक, घनश्याम पुत्रगण राम सनेही व सोनू पुत्र बांकेलाल निवासी रतपुरवा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदण्ड के रूप में 20-20 हजार रूपए अदा करने का आदेश दिया। साथ ही अभियुक्तोंको आम्र्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की सजा व 3 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।

गौरतलब है कि रामसनेही ने पत्नी की मौत के बाद मृतक रघुवीर की मां को पत्नी के रूप में अपनाया था। इसके बाद रामसनेही ने अपने हिस्से की सात बीघा जमीन मृतक रघुवीर की मां के नाम कर दी थी। करीब 20 साल पहले राम सनेही की मौत हो चुकी है। जब राम सनेही के पुत्र अशोक व घनश्याम बडे हुए तो दोनों पक्षों में जमीनी विवाद चलने लगा। इसी को लेकर अशोक व घनश्याम ने रघुवीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।


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