भिवंडी, हिन्दुस्तान की आवाज, एम हुसेन
भिवंडी प्रांत अधिकारी डॉ.संतोष थिटे द्वारा मौजे सापे स्थित भूखंड के फेरफार पर स्थगिती आदेश दिए जाने के बावजूद तत्कालीन तहसीलदार,तलाठी व मंडल अधिकारियों ने बोगस फेरफार पंजीकृत कर के प्रांत अधिकारी के स्थगिती आदेश की अवमानना करने की घटना प्रकाश में आई है .उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रांत अधिकारी डॉ.थिटे ने पडघा के मंडल अधिकारी चंद्रकांत रजपूत,अर्जुनली तलाठी गणेश पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबन की नोटिस दी है।उक्त प्रकार प्रांताधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से महसूल विभाग में भारी हडकंप मचा हुआ है .गौरतलब है कि मुलुंड स्थित निवासी उद्योजक तुषार भगवानजी कोटक ने मौजे सापे स्थित सर्वे नं.2/5 ,क्षेत्र 34 गुंठा भूखंड खरीदी की है .परंतु खेती की भूखंड खरीदने के लिए इन्होने शहापूर का बोगस किसान होने का 7 / 12 व फेरफार उतारा प्रस्तुत किया है .इसलिए उक्त भूखंड का फेरफार क्र.1937 पर प्रांत अधिकारी डॉ.संतोष थिटे ने पूर्व 27 फरवरी 2017 को स्थगिती आदेश दिए हैं . इस प्रकार से बोगस किसान प्रकरण उजागर होने के भय से भूस्वामी तुषार कोटक,मंडल अधिकारी चंद्रकांत रजपूत ,तलाठी गणेश पाटिल ने सांठगांठ कर उक्त भूखंड को पंजीकृत किया है .उद्योजक तुषार कोटक यह बोगस किसान होने का सबूत तथा प्रांत अधिकारी के स्थगिती आदेश होने के बावजूद तहसीलदार वैशाली लंभाते ने विवादास्पद फेरफार जल्दबाजी में मंजूर कर मंडल अधिकारी चंद्रकांत रजपूत व तलाठी गणेश पाटिल ने एक ही दिन पंजीकृत किया है .उक्त भूखंड के फेरफार में लाखों रुपये का आर्थिक व्यवहार किए जाने का आरोप संवेदना ,सद्भावना ,प्रेरणा सामाजिक संस्था के अध्यक्ष प्रकाश निल ने लगायाा है तथा इसके विरुद्ध निल ने लोकायुक्त,मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव,महसूलमंत्री को ज्ञापन देकर शिकायत की थी जिस की उच्च स्तरीय जांच शुरू हैै परिणामस्वरूप उक्त गंभीर घटना कोो गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हुए प्रांत अधिकारी डॉ.संतोष थिटे ने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 तरतुदीनुसार मंडल अधिकारी चंद्रकांत रजपूत व तलाठी गणेश पाटिल को निलंबन की नोटिस दी है । उद्योजक तुषार कोटक किसान न होने के बावजूद महसूल अधिकारियों से सांठगांठ कर शहापूर ,कसारा ,वेळूक ,सापे ,कासणे आदि क्षेत्रों में अवैैध रूप से भूूखंड की खरेदी की है इसलिए इस प्रकरण में भिवंडीी के तत्कालीन तहसीलदार वैशाली लंभाते ,मंडल अधिकारी चंद्र्कांत रजपूत ,तलाठी गणेश पाटिल ,शहापूर के तत्कालीन तहसीलदार अविनाश कोष्टी ,नायब तहसीलदार थोरात आदि के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई करने के संकेत प्रांत कार्यालय सूूत्रों द्वारा प्राप्त हो रहेे हैं। जिस कारण महसूस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer हमे आप के इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करे और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य मे कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह ईमेल hindustankiaawaz.in@gmail.com भेज कर सूचित करे । साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दे । जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।
भिवंडी प्रांत अधिकारी डॉ.संतोष थिटे द्वारा मौजे सापे स्थित भूखंड के फेरफार पर स्थगिती आदेश दिए जाने के बावजूद तत्कालीन तहसीलदार,तलाठी व मंडल अधिकारियों ने बोगस फेरफार पंजीकृत कर के प्रांत अधिकारी के स्थगिती आदेश की अवमानना करने की घटना प्रकाश में आई है .उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रांत अधिकारी डॉ.थिटे ने पडघा के मंडल अधिकारी चंद्रकांत रजपूत,अर्जुनली तलाठी गणेश पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबन की नोटिस दी है।उक्त प्रकार प्रांताधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से महसूल विभाग में भारी हडकंप मचा हुआ है .गौरतलब है कि मुलुंड स्थित निवासी उद्योजक तुषार भगवानजी कोटक ने मौजे सापे स्थित सर्वे नं.2/5 ,क्षेत्र 34 गुंठा भूखंड खरीदी की है .परंतु खेती की भूखंड खरीदने के लिए इन्होने शहापूर का बोगस किसान होने का 7 / 12 व फेरफार उतारा प्रस्तुत किया है .इसलिए उक्त भूखंड का फेरफार क्र.1937 पर प्रांत अधिकारी डॉ.संतोष थिटे ने पूर्व 27 फरवरी 2017 को स्थगिती आदेश दिए हैं . इस प्रकार से बोगस किसान प्रकरण उजागर होने के भय से भूस्वामी तुषार कोटक,मंडल अधिकारी चंद्रकांत रजपूत ,तलाठी गणेश पाटिल ने सांठगांठ कर उक्त भूखंड को पंजीकृत किया है .उद्योजक तुषार कोटक यह बोगस किसान होने का सबूत तथा प्रांत अधिकारी के स्थगिती आदेश होने के बावजूद तहसीलदार वैशाली लंभाते ने विवादास्पद फेरफार जल्दबाजी में मंजूर कर मंडल अधिकारी चंद्रकांत रजपूत व तलाठी गणेश पाटिल ने एक ही दिन पंजीकृत किया है .उक्त भूखंड के फेरफार में लाखों रुपये का आर्थिक व्यवहार किए जाने का आरोप संवेदना ,सद्भावना ,प्रेरणा सामाजिक संस्था के अध्यक्ष प्रकाश निल ने लगायाा है तथा इसके विरुद्ध निल ने लोकायुक्त,मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव,महसूलमंत्री को ज्ञापन देकर शिकायत की थी जिस की उच्च स्तरीय जांच शुरू हैै परिणामस्वरूप उक्त गंभीर घटना कोो गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हुए प्रांत अधिकारी डॉ.संतोष थिटे ने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 तरतुदीनुसार मंडल अधिकारी चंद्रकांत रजपूत व तलाठी गणेश पाटिल को निलंबन की नोटिस दी है । उद्योजक तुषार कोटक किसान न होने के बावजूद महसूल अधिकारियों से सांठगांठ कर शहापूर ,कसारा ,वेळूक ,सापे ,कासणे आदि क्षेत्रों में अवैैध रूप से भूूखंड की खरेदी की है इसलिए इस प्रकरण में भिवंडीी के तत्कालीन तहसीलदार वैशाली लंभाते ,मंडल अधिकारी चंद्र्कांत रजपूत ,तलाठी गणेश पाटिल ,शहापूर के तत्कालीन तहसीलदार अविनाश कोष्टी ,नायब तहसीलदार थोरात आदि के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई करने के संकेत प्रांत कार्यालय सूूत्रों द्वारा प्राप्त हो रहेे हैं। जिस कारण महसूस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
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