न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही होने पर निवासियों में क्रोध की लहर
मुंबई / संवाददाता
घाटकोपर पश्चिम के वार्ड क्रमांक 127 कातोडीपाडा में आंबेडकर नगर से रामनगर के भीतर तानसा पाईप लाईन के ऊपर की वरील झोपडिया उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार महानगरपालिका के तरफ से बुधवार को तोडने की कारवाई सुरु की गई. मात्र इस जगह के पाईपलाईन से पानी वितरण नही होने से पालिका अधिकारी न्यायालय के आदेश पर गलत कार्यवाही करने से कातोडीपाडा आंबेडकर नगर रामनगर डकलाईन रहिवासी संघ के स्थानिक निवासियों में क्रोध की लहर फैल गयी है.
गौर तलब है कि मुंबई महापालिका ने तानसा पाईप लाईन के ऊपर की झोपडियो को गिराया जाए यह आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है. कोर्ट के निर्णय अनुसार "तानसा की चालू पाईपलाईन के बाजूसे १० मीटर के परिसर का बांधकाम" तोड़े इस तरह का निर्णय दिया है. कोर्ट का निर्णय यह है कि जिस पाईपलाईन से पानी वितरण सुरु है उस पाईपलाईन के ऊपर की झोपडिया तोडने के लिए है. मात्र महानगरपालिका इस निर्णय का गलत अर्थ लगाकर कातोडीपाडा को सभी झोपडियो को नोटिस दिया है. इस नोटिस के अनुसार सीधी कार्यवाही की गई है. इस स्थान पर ओमकारेश्वर गणेश मंदिर को किसी तरह की पूर्वसूचना न देकर जमीनदोस्त किया गया है. यह कारवाई गलत है यह निवासियों का कहना है.
कातोडीपाडा के य स्थानिय निवासियों ने सूचना के अधिकार से सूचना निकालने पर. कातोडीपाडा से रामनगर डक इस विभाग की तानसा पाईप लाईन अस्तित्व में नही. सूचना अधिकार से पालिका ने दी जानकारी समय समय पर पालिका अधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त को ध्यान में दिलाया गया है. इस स्थान पर तानसा पाईप लाईन नही होने की जानकारी सूचना अधिकार से मिली है यह बताने के बावजूद दुर्लक्ष करकर मनमानी पद्धती से कारवाई की जा रही है. इस मामले में न्यायालय में प्रकरण प्रलंबित होने के बावजूद भी कारवाई किये जाने का कातोडीपाडा आंबेडकर नगर रामनगर डकलाईन रहिवासी संघ के निवासी रहे प्रवीण पाचपुते ने कहा.
दरम्यान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मुंबई महानगर पालिका के तानसा पाईप लाईन पर रहे कातोडीपाडा स्थित ४०८ घरो को नोटिस दिया है. इन घरो पर न्यायालय के आदेश के अनुसार कारवाई की जा रही है. आज ४० से ५० झोपडिया तोड़ा गया है अन्य झोपडियो पर कारवाई इसके बाद भी सुरु रहेगी यह जानकारी पालिका ने दिया है.
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