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मीरजापुर   ( संतोष गिरी ) राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार नगर निकाय निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमानुसार चलाया जा रहा है। इसके तहत 9 मई से 15 मई तक मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, संसोधन अथवा विलोपन के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन अपने मतदान केन्द्र पर संबंधित बीएलओं को दे सकते है। जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विजय बहादुर सिंह ने बताया है कि आयोग द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति अपना अािवा अपने का आवेदन पत्र एक साथ जमा कर सकता है परन्तु किसी व्यक्ति या राजनैतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा थोक के भाव में दावे आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उन्होंने ऐसे लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि वह संबंधित व्यक्तियों से अलग-अलग आवेदन पत्र दिलवाएं क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच पड़ताल के लिए उससे अलग-अलग पूछताछ की जानी होगी। प्रत्येक परिवर्धन, विलोपन के आवेदन पत्र पर उसी भाग संख्या के किसी मतदाता से सहमति आवश्य ली जाय।




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