प्रतापगढ,हिन्दुस्तान की आवाज,प्रमोद श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री बी0एन0 सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12(1)ग के अन्तर्गत आप-पास के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलावित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिलाया जायेगा। श्री सिंह ने बताया है कि अलावित समूह में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा निःशक्त बच्चों एवं एच0आई0वी0 अथवा कैन्सर पीड़ित माता-पिता अथवा अभिभावकों के बच्चों को रखा गया है। जहां तक दुर्बल वर्ग का प्रश्न है इस श्रेणी में वे बच्चे रखे जायेगे जिनके माता पिता या संरक्षक गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हो, विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले माता पिता या संरक्षक के पाल्य इस श्रेणी में आयेगें बशर्ते की ऐसे परिवारों की वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रू0 तक हो।
सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी देते हुये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि अभिभावकों द्वारा इस निमित्त आवेदन पत्र सर्वशिक्षा अभियान की वेबसाइट http://rte25.upsdc.gov.in पर आनलाइन किया जायेगा जो मोजिला फायर फाक्स पर होगा। शैक्षिक सत्र 2017-18 के कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा जो कक्षा-8 तक हेतु मान्य है। गैर सहायतित विद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति शासनादेश की शर्तो के अनुसार विद्यालय द्वारा अलग से खोले गये खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी। विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चे अथवा अभिभावक से किसी प्रकार की स्क्रीनिंग/परीक्षा नही ली जायेगी।
श्री सिंह ने बताया है कि आनलाइन/आफलाइन आवेदन हेतु शासन/विभाग द्वारा चक्रवार कार्यक्रमों के तहत लिये जा रहे है। तृतीय चरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन आनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त करने की तिथि 11 मई से 15 जून तक निर्धारित है और सत्यापनोपरान्त आवेदन पत्रों के आनलाइन/ऑफलाइन के लाक की तिथि 20 जून निर्धारित है जबकि प्रार्थना पत्रों के अनुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की तिथि तृतीय चरण में 29 जून निर्धारित है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चो को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों मेंं प्रवेशित कराये जाने की तृतीय चरण की अन्तिम तारीख 05 जुलाई निर्धारित है। श्री सिंह ने यह भी बताया है कि इस योजना में द्वितीय चरण में प्राप्त आवेदनों में से नियमानुसार अर्ह 7 आवेदकों के प्रवेश का आदेश सम्बन्धित विद्यालयों को निर्गत किया जा चुका है।
श्री सिंह ने यह भी अवगत कराया है कि नगर पंचायत बेल्हा, अन्तू, कटरा मेंदनीगंज, पट्टी, कुण्डा एवं मानिकपुर को छोड़कर शेष अन्य स्थानों के निवासी बच्चों के प्रवेश हेतु आवेदन आफलाइन लिया जायेगा। जिलाधिकारी श्री शरद कुमार सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही साथ सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों, तहसील एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु निर्धारित निमयानुसार आनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
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सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी देते हुये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि अभिभावकों द्वारा इस निमित्त आवेदन पत्र सर्वशिक्षा अभियान की वेबसाइट http://rte25.upsdc.gov.in पर आनलाइन किया जायेगा जो मोजिला फायर फाक्स पर होगा। शैक्षिक सत्र 2017-18 के कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा जो कक्षा-8 तक हेतु मान्य है। गैर सहायतित विद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति शासनादेश की शर्तो के अनुसार विद्यालय द्वारा अलग से खोले गये खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी। विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चे अथवा अभिभावक से किसी प्रकार की स्क्रीनिंग/परीक्षा नही ली जायेगी।
श्री सिंह ने बताया है कि आनलाइन/आफलाइन आवेदन हेतु शासन/विभाग द्वारा चक्रवार कार्यक्रमों के तहत लिये जा रहे है। तृतीय चरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन आनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त करने की तिथि 11 मई से 15 जून तक निर्धारित है और सत्यापनोपरान्त आवेदन पत्रों के आनलाइन/ऑफलाइन के लाक की तिथि 20 जून निर्धारित है जबकि प्रार्थना पत्रों के अनुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की तिथि तृतीय चरण में 29 जून निर्धारित है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चो को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों मेंं प्रवेशित कराये जाने की तृतीय चरण की अन्तिम तारीख 05 जुलाई निर्धारित है। श्री सिंह ने यह भी बताया है कि इस योजना में द्वितीय चरण में प्राप्त आवेदनों में से नियमानुसार अर्ह 7 आवेदकों के प्रवेश का आदेश सम्बन्धित विद्यालयों को निर्गत किया जा चुका है।
श्री सिंह ने यह भी अवगत कराया है कि नगर पंचायत बेल्हा, अन्तू, कटरा मेंदनीगंज, पट्टी, कुण्डा एवं मानिकपुर को छोड़कर शेष अन्य स्थानों के निवासी बच्चों के प्रवेश हेतु आवेदन आफलाइन लिया जायेगा। जिलाधिकारी श्री शरद कुमार सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही साथ सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों, तहसील एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु निर्धारित निमयानुसार आनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
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