एसपी कार्यालय में सिटीजन चार्टर के अनुसार होगें निस्तारण, फरियादियों को मिलेगी प्राप्ति रसीद
मीरजापुर,हिन्दुस्तान की आवाज, सन्तोष देव गिरि
मीरजापुर। अपनी शिकायते एवं समस्याएं लेकर पुलिस कार्यालय आने वाले आवेदकों के लिए एकल विण्डों व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था से के प्रारंभ होने के पश्चात विभिन्न प्रकार की शिकायतें एवं समस्याएं लेकर असाने वाले लोगों को एंव पुलिस कर्मियों को बार-बार अधिकारियों व संबंधित बाबूओं के कार्यालय के चक्कर नहीं कांटने होगें। पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की पहल पर प्रारंभ किए गए एकल विण्डों व्यवस्था से नागरिकों एवं पुलिस कर्मियों हेतु बनाये गए सिटीजन चार्टर के अनुसार तय समय सीमा एवं निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारीगण को निर्धारित किया गया है। उक्त सिटीजन चार्टर का लाभ पासपोर्ट वेरीफेकेशन, कैरेक्टर वेरीफेकेशन, शस्त्र लाइसेंस की जांच व विभिन्न प्रकार की शिकायतों के प्रार्थना पत्र लेकर आने वाले फरियादियों को मिलेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा सिटीजन चार्टर अनुपालन हेतु बनाये गए एकल विण्डो के लिए एक आरक्षी की नियुक्ति की गई है। जो प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक जनता एवं पुलिस कर्मियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करेगा। उक्त आरक्षी को पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देकर ब्रीफ किया है। नागरिकों के लिए बनाये गए सिटीजन चार्टर के अनुसार लाइसेंस शस्त्र की जांच 20 दिन में, पासपोर्ट सत्यापन 15 दिन में, चरित्र सत्यापन 15, ठेकेदारों के चरित्र सत्यापन 25 दिन, थाना स्तर पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों को 7 दिन में तथा उच्चाधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्र 7 दिन में, न्यायालय से प्राप्त तामीला, अनुपालन आदेश हेतु न्यायालय द्वारा निर्धारित दिवस अन्यथा 5 दिन, पोस्टमार्टम रिर्पोट एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां हेतु 8 दिवस, चालान 3 दिन कार्यदिवस में न्यायालय में दाखिल करना होगा। इसी प्रकार अग्निशमन विभाग द्वारा एनओसी 20 दिवस, सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित अनुमति,अनुसंशा हेतु 3 कार्यदिवस निर्धारित किए गए है।े इसके अलावा अपराधों के पंजीकरण, अप्राकृतिक मृत्यु पर, खोये पाये वस्तुओं की सूचना पर एवं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की समयावधि निर्धारित की गई है। पुलिस कर्मियों के विभिन्न समस्याओं शिकायतों के संबंन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उनके समस्या निस्तारण के लिए 1 सिटीजन चार्टर बनाया गया है। इसके अनुसार वेतन विसंगती के संबंध में 14 दिवस, चिकित्सा अवकाश की स्वीकृती के लिए 7 दिवस, जीपीएफ पासबुक में प्रविष्टियां के अंकन में प्रत्येक त्रैमास का प्रथम सप्ताह अथवा स्थानान्तरण अग्रिम के आवेदन पर जीपीएफ पुस्तिका दिखाने पर प्रत्येक वर्ष माह की माह मई, स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाही 10 दिन तथा पुरस्कार प्राप्त होने पर उसकी चरित्र पंजीका में प्रविष्टिी 7 दिन में, जीपीएफ की स्वीकृति एवं भुगतान सामान्य स्थिति में 7 दिवस में व विषम परिस्थितियों में 3 दिन, आवास हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर 7 दिवस, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता राशि 1 माह में, भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु अग्रसारण हेतु 15 दिवस एवं स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात भुगतान हेतु 7 दिन निर्धारित की गई है। सीटीजन चार्टर के अनुपालन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि एकल विण्डों के माध्यम से नागरिकों एवं पुलिस कर्मियों की शिकायतों, समस्याओं का निस्तारण होने से नागरिकों एवं पुलिस कर्मियों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी वहीं उन्हें होने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों से भी राहत मिलेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस प्रकार की व्यवस्था से विभिन्न प्रकार की समस्याओं, शिकायतो से आमजनमानस को एक ही स्थान पर अपना आवेदन पत्र देना होगा एवं उसका निर्धारित अवधि पर प्रार्थना पत्र के निस्तारण की स्थिति भी मालूम हो सकेगी।
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