ज्ञात हो कि भिवंडी के आदर्श पार्क के रहने वाले पावरलूम व्यवसायी अजीत छापडिया 31 मार्च को कल्याण से कोलकाता जाने के लिए ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12101, पीएनआर नंबर 8257659937 के तहत एसी दितीय श्रेणी ए-1 का टिकट आरक्षित करवाया था.रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में वेंडर द्वारा रेलवे नीर के बजाय किसी लोकल कंपनी का पानी बेचा जा रहा था.वह भी रेलवे के निर्धारित दर 15 रुपए के बजाय 20 से 30 रुपए जबरन लिया जा रहा था.इसी तरह चाय सात रुपए के बजाय 15 रुपए में और नाश्ता 30 रुपए के बजाय 60 से 70 रुपए में बेचा जा रहा था.यात्रियों द्वारा लोकल पानी बेचने का विरोध करने पर वेंडर द्वारा सीधे-सीधे कह दिया जाता था कि तुम्हें लेना है तो लो और नही लेना है तो आवाज मत करो.रेलवे के जागरूक यात्री अजीत छापडिया ने वेंडर से जब रेलवे नीर के बजाय लोकल पानी वह रेलवे द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक दर से बेचने का विरोध किया और रेलवे के अधिकारियों से उसकी शिकायत करने के लिए कहा तो वेंडर ने उनसे कहा कि जिससे शिकायत करना हो कर दीजिए.मेरा कुछ नुकसान होने वाला नही है. यही नही उस वेंडर ने रेल यात्री अजीत छापडिया को धमकी देते हुए कहा कि यदि ज्यादा आवाज करोगे तो अभी मैं चैनपुलिंग करके तुम्हें फर्जी केस में फंसवा दूंगा.उन्होंने बताया कि ट्रेन के किसी भी वेंडर ने न तो यूनीफ़ॉर्म पहना था और न ही उनके पास कोई परिचय पत्र आदि था.अजीत छापडिया ने वेंडर द्वारा धमकी देने के बावजूद उन्होंने तत्काल वेंडर के विरुद्ध खानपान और वेंडिंग सेवा में दुर्व्यवहार करने की ईमेल द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी.
अजीत छापडिया ने बताया कि कोलकाता से दो अप्रैल को वापस आने के लिए उन्हें फिर वही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस मिली. दो अप्रैल को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर-12102 में पीएनआर नंबर 6263084418 एसी तृतीय श्रेणी बी-1 में यात्रा करते समय खानपान का वही स्टॉफ,वही खाद्य पदार्थ और उसे बेचने वाले वेंडर का वही व्यवहार.रेलवे के निर्धारित दर से अधिक लेने के बावजूद लोकल एवं घटिया सामग्री दी जा रही थी.रेलवे नीर के बजाय लोकल कंपनी का पानी निर्धारित दर से अधिक कीमत में बेंचने का जब अजीत छापडिया ने विरोध किया तो वेंडर फिर वही रटारटाया जवाब उन्हें सुना दिया.वेंडर ने उनसे कहा कि वह रेल अधिकारियों से इसकी शिकायत करके जो करना चाहते हो करो ठेकेदार के ऊपर कोई असर नही पड़ने वाला अजीत छापडिया ने दूसरी बार फिर खानपान और वेंडिंग सेवा में दुर्व्यवहार करने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी.
ऑनलाइन शिकायत करने के लगभग एक महीने बाद अजीत छापडिया को मोबाइल नंबर- 7710072587 से फोन आया कि उनके द्वारा दर्ज करायी गयी ऑनलाइन शिकायत की जांच की जा रही है.उनकी दूसरी शिकायत के मामले में ठेकेदार आर.के.असोसिएट्स एंड होटलीयर के विरुद्ध खानपान और वेंडिंग सेवा में दुर्व्यवहार करने के कारण 50 हजार रुपए का दंड लगा दिया गया है और पहले शिकायत की जांच की जा रही है.ठेकेदार के विरुद्ध 50 हजार रुपए का दंड लगाए जाने की रेलवे ने पुष्टि की है.रेल यात्री अजीत छापडिया ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि देर से ही सही रेलवे ने ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जो संतोषजनक है .
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