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मुंबई, 4 मई। मुंबई हाई कोर्ट ने लोढ़ा ग्रुप के वडाला स्थित प्रोजेक्ट पर लगाई गई पेनल्टी और ब्याज वसूली के स्टेंप कलेक्टर के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने लोढ़ा ग्रुप से स्टेंप कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ 60 दिन के भीतर सक्षम अधिकारियों के समक्ष समक्ष अपील करने और सिर्फ मूल राशि जमा कराने को कहा है। उल्लेखनीय है कि समाचार पत्रो में यह खबर आई थी कि स्टेंप कलेक्टर ने लोढ़ा ग्रुप पर उपरोक्त मांग की थी।

मीडिया के लिए जारी अपने बयान में लोढ़ा ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस बात से प्रसन्न हैं कि हाई कोर्ट ने हमारे स्टैंड को सही साबित कर दिया गया है और अब हम आईसीआईसीआई बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेंगे। एवं उन्हें समझाएंगे कि स्टांप ड्यूटी की मूल राशि लीज डीड के निष्पादन के समय देय होती है, लीज एग्रीमेंट पर नहीं। प्रवक्ता ने कहा कि लोढ़ा ग्रुप नैतिकता के उच्चतम मानदंड के साथ चल रहा है।

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