संवाददाता
मुंबई | गोवंडी स्थित रफीक नगर नाले का ठेका मनपा द्वारा आर. ई. इंफ़्रा. को दिया गया था इस दौरान अवैध रूप से नाले में मिट्टी व कीचड़ लाकर फेंका गया साथ ही बाद में मिटटी व कीचड़ अन्य नालेसफाई करने वाले ठेकेदारों को बेचा गया | इस संदर्भ में आरटीआई कार्यकर्ता जाहिद शेख द्वारा की गयी लिखित शिकायत व मीडिया लगातार खबर छपने से मनपा व जिलाधिकारी कार्यालय सहित वन विभाग ने आर. ई. इंफ़्रा.पर नियम के अनुसार कार्रवाई करने की शुरुवात की है |
गौरतलब है कि आर. ई. इंफ़्रा. ठेकेदार को रफी नगर, बैंगनवाड़ी, बाप हेरिटेज, ज्ञानसाधना हायस्कूल नाले के करीब संरक्षण दिवार बांधना, नालों की गहराई बढ़ाना, चौड़ाई बढ़ाने का ठेका आर. ई. इन्फ्रा.को दिया गया था | नाले का काम करने के दौरान नाले का पानी रुकाने के लिए मुंबई के बिल्डरों के काम की जगह की मिटटी व कीचड़ आर. ई. इंफ़्रा. ठेकेदार ने प्रति गाडी 2300 से 2500 रुपये लेकर लगभग गाड़ियों की 10704 फेरी कर रफीक नगर नाले में फेंकी | जिसके लिए मनपा के सी अँड डी की मंजूरी लेना आवश्यक था किन्तु इसकी अनदेखी कर बिना मंजूरी लिए अवैध रूप से मिट्टी, डेब्रिज किसी भी जगह पर डाले जाने पर प्रति गाडी क्लीनअप दंड 20 हजार रुपये वसूल किया जाता है | साथ ही ठेकेदार द्वारा मनपा की सी एन्ड डी की मंजूरी न लेने से प्रतिगाडी 40 हजार रुपये के अनुसार 10704 फेरी का दंड ठेकेदार से वसूलने की प्रक्रिया मनपा द्वारा शुरू किये जाने की जानकारी जाहिद शेख ने दी थी ।
इसी तरह वन व जिलाधिकारी कार्यालय से मंजूरी लिए बिना आर. ई. इंफ़्रा. ने खनिज का उत्खनन कर उसे बेचा है | साथ ही नाले के मैंग्रोव्स को भी ठेकेदार द्वारा नष्ट किया गया है | जिससे इस मामले में वन विभाग व मुंबई उपनगर जिलाधिकारी द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुवात की गयी है | जिसमे गाड़ियों की 10704 फेरी के अनुसार 4 ब्रास लगाया गया है | जिससे लगभग 42816 ब्रास खनिज अवैध रूप से उत्खनन करने पर 1132 रुपये प्रति ब्रास दंड व खनिज का स्वामित्व धन सहित अन्य दंड के रूप में लगभग 10 करोड़ रुपये का दंड लगाया गया है | साथ ही अवैध रूप से खनिज उत्खनन व मैंग्रोव्स को नष्ट करने के मामले में नियमानुसार आर. ई. इंफ्रा द्वारा अपने काम के लिए उपयोग की जाने वाली सभी गाड़ियां जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जप्त किये जाने की जानकारी जाहिद शेख ने दी है |
मुंबई | गोवंडी स्थित रफीक नगर नाले का ठेका मनपा द्वारा आर. ई. इंफ़्रा. को दिया गया था इस दौरान अवैध रूप से नाले में मिट्टी व कीचड़ लाकर फेंका गया साथ ही बाद में मिटटी व कीचड़ अन्य नालेसफाई करने वाले ठेकेदारों को बेचा गया | इस संदर्भ में आरटीआई कार्यकर्ता जाहिद शेख द्वारा की गयी लिखित शिकायत व मीडिया लगातार खबर छपने से मनपा व जिलाधिकारी कार्यालय सहित वन विभाग ने आर. ई. इंफ़्रा.पर नियम के अनुसार कार्रवाई करने की शुरुवात की है |
गौरतलब है कि आर. ई. इंफ़्रा. ठेकेदार को रफी नगर, बैंगनवाड़ी, बाप हेरिटेज, ज्ञानसाधना हायस्कूल नाले के करीब संरक्षण दिवार बांधना, नालों की गहराई बढ़ाना, चौड़ाई बढ़ाने का ठेका आर. ई. इन्फ्रा.को दिया गया था | नाले का काम करने के दौरान नाले का पानी रुकाने के लिए मुंबई के बिल्डरों के काम की जगह की मिटटी व कीचड़ आर. ई. इंफ़्रा. ठेकेदार ने प्रति गाडी 2300 से 2500 रुपये लेकर लगभग गाड़ियों की 10704 फेरी कर रफीक नगर नाले में फेंकी | जिसके लिए मनपा के सी अँड डी की मंजूरी लेना आवश्यक था किन्तु इसकी अनदेखी कर बिना मंजूरी लिए अवैध रूप से मिट्टी, डेब्रिज किसी भी जगह पर डाले जाने पर प्रति गाडी क्लीनअप दंड 20 हजार रुपये वसूल किया जाता है | साथ ही ठेकेदार द्वारा मनपा की सी एन्ड डी की मंजूरी न लेने से प्रतिगाडी 40 हजार रुपये के अनुसार 10704 फेरी का दंड ठेकेदार से वसूलने की प्रक्रिया मनपा द्वारा शुरू किये जाने की जानकारी जाहिद शेख ने दी थी ।
इसी तरह वन व जिलाधिकारी कार्यालय से मंजूरी लिए बिना आर. ई. इंफ़्रा. ने खनिज का उत्खनन कर उसे बेचा है | साथ ही नाले के मैंग्रोव्स को भी ठेकेदार द्वारा नष्ट किया गया है | जिससे इस मामले में वन विभाग व मुंबई उपनगर जिलाधिकारी द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुवात की गयी है | जिसमे गाड़ियों की 10704 फेरी के अनुसार 4 ब्रास लगाया गया है | जिससे लगभग 42816 ब्रास खनिज अवैध रूप से उत्खनन करने पर 1132 रुपये प्रति ब्रास दंड व खनिज का स्वामित्व धन सहित अन्य दंड के रूप में लगभग 10 करोड़ रुपये का दंड लगाया गया है | साथ ही अवैध रूप से खनिज उत्खनन व मैंग्रोव्स को नष्ट करने के मामले में नियमानुसार आर. ई. इंफ्रा द्वारा अपने काम के लिए उपयोग की जाने वाली सभी गाड़ियां जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जप्त किये जाने की जानकारी जाहिद शेख ने दी है |
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