रू0 24,29,750.00 (रू0 चोबीस लाख, उन्तीस हजार, सात सौ पचास)
सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत नई दिल्ली निवासी श्री जे0पी0 भगत ने दिनांक 29.04.2015 को जिला कमाण्डेन्ट होमगाडर््स, मुरादाबाद को आवेदन-पत्र देकर कुछ बिन्दुओं की सूचनाएं चाही थी कि क्या विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद में होमगार्डस जवानों के ड्यूटी का भुगतान आपके कार्यालय को दिया है या नहीं, से सम्बन्धित बिन्दुओं की सूचनाएं विभाग से चाही थी। विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं मिलने पर वादी ने अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी, जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस , मुरादाबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष पेश करें, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को क्यों सूचना नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
श्री धनश्याम चतुर्वेदी, जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस , मुरादाबाद उपस्थित हुए, उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त हुई धनराशि से होमगार्डस जवानों के ड्यूटी का कुल रू0 24,29,750.00 (रू0 चैबीस लाख, उन्तीस हजार, सात सौ पचास) भुगतान उन्हें कर दिया गया है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।
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