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मीरजापुर। जनपद के गरीब जनता को त्वरित न्याय दिलाये जाने के लिए आठ अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उक्त बातें जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष डीएलएसए गोपाल कुलश्रेष्ठ गुरुवार को जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान व्यक्त किया। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि माननीय वरिष्ठ न्यायमूूर्ति सर्वोच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा माननीय न्यायमूर्ति कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जनपद के गरीब जनता को त्वरित न्याय दिलाया जायेगा। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आठ अप्रैल को पूर्वान्ह साढे़ दस बजे से आयोजित किये जायेंगे। डीजे ने कहा कि अदालत में नेशनल जूडिशियल डाटा ग्रीड पर अपलोड मुकदमे जो शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादो, भूमि अधिग्रहण, बैंक वसूली, पारिवारिक/वैवाहिक विवाद, दिवानी वाद जनपद के विभिन्न बैंको में बकायेदारों के मामलो की सुनवाई करते हुए त्वरित निदान किया जायेगा। जनपद न्यायाधीश ने अधिवक्ता बंधुओ एवं वादकारियों को आवाह्न करते हुए कहा आयोजित उक्त अदालत में अपना वाद पंजीकृत कराते हुए लाभ उठायें।

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