चंडीगढ़, 20 मार्च-( माथुर पत्रकार/हथीन ) हरियाणा सरकार ने प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से निर्णय लिया है कि अब 60 प्रतिशत नि:शक्तता वाले व्यक्ति भी हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 के तहत पेंशन लेने के पात्र होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि नि:शक्त व्यक्ति पेंशन द्वितीय संशोधन नियम,2004 को संशोधित किया गया है। इन्हें अब हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 कहा जाएगा। इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि इन संशोधित नियमों के तहत, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का वह व्यक्ति पेंशन लेने का पात्र होगा जो कि हरियाणा का निवासी है और आवेदन जमा करवाने के समय तीन वर्ष से प्रदेश में रह रहा है। ऐसे व्यक्ति के पास 60 प्रतिशत या इससे अधिक नि:शक्तता का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें अंधता, कमजोर दृष्टिï, कुष्ठï रोग से ठीक, श्रवण बाध्यता, चलने-फिरने में असमर्थतता, मानसिक मंदता व मानसिक बीमारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक को उसके निकट संबंधियों जैसे कि अभिभावकों, पुत्र या पौत्रों से कोई सहयोग न मिल रहा हो और सभी स्रोतों से उसकी वार्षिक आय वर्ष दर वर्ष आधार पर श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित की गई अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।।
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