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जौनपुर ( संतोष गिरी )एफ टी सी द्वितीय बलराज सिंह की अदालत ने जमीनी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला कर चोट पहुँचाने के आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा इश्तियाक पुत्र बशीर निवासी ऊदपुर थाना जलालपुर ने मामला पंजीकृत करवाया कि उसका पड़ोसी जुनैद पुत्र जब्बार उससे जमीनी रंजिश रखता था । दिनांक १० नवम्बर २०१३ को दिन में वह अपने घर के सामने फावड़ा चला रहा था तभी जुनैद लाठी लेकर आया और उसे गाली देने लगा,मना करने पर उसे लाठी से मारने लगा , और लाठी पकड़ लेने पर उसके फावड़े से सिर पर प्रहार कर दिया , जिससे सिर फट गया।
अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता इन्द्रसेन सिंह द्वारा परीक्षित गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात् अदालत ने जुनैद को भादवि की धारा ३०८ के अन्तर्गत प्राणघातक हमले के आरोप में दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया।

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