मिर्जापुर ( संजय गिरी ) नामांकन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक ने दिया कड़े निर्देश दिनांक 09.02.2017 को विधानसभा चुनाव हेतु होने वाले नामांकन के लिए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं साथ ही साथ नामांकन दाखिल में शामिल होने वाले को यह आगाह किया जाता है:-
1. कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेगा और यदि अनुमति है तो निर्धारित संख्या में ही जुलूस निकाले व अनुमति से ज्यादा वाहन जुलूस में ना हो अनुमति के हिसाब से चलें।
2.नामांकन स्थल के 100 मीटर पहले बैरियर बाद जुलूस का एक- चार व्यक्ति ही अंदर जाएंगे।
3. वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था हेतु पुलिस लाइन ग्राउंड व मोर्चाघर के पास की गयी है इसलिए निर्धारित स्थान पर ही वाहन पार्क करें।
4. रमईपट्टी तिराहा,शैलेश तिराहा,पेट्रोल पंप तिराहा,भरूहना, पंचमुखी तिराहा पर बैरियर लगाये गए है जहाँ पर जुलुस में आने वाले वाहनों की चेकिंग व रोक दिया जायेगा।
5. गाड़ियों का काफिला बना कर ना चलें आचार संहिता के निर्देशों का पालन करें।
6.किसी भी दशा में आग्नेय शास्त्र लेकर ना चले अन्यथा शस्त्र के साथ दिखाई देने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने कार्रवाई की जाएगी यदि शस्त्र लाइसेंसी है तो भी लेकर ना चलें ।
7. जुलूस में किसी भी दशा में पटाखे, जानवर व स्कूली बच्चे ना हो ऐसा पाए जाने पर आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा ।
8.मोटर वाहन अधिनियम का पालन करें वह दूसरों से भी करवाये।
9. नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग करें।
10. कल दिनांक 08.02.2017 को नामांकन सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अधिकारी/ कर्मचारीगणों की पुलिस लाइन में मीटिंग प्रस्तावित की गई है।
1. कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेगा और यदि अनुमति है तो निर्धारित संख्या में ही जुलूस निकाले व अनुमति से ज्यादा वाहन जुलूस में ना हो अनुमति के हिसाब से चलें।
2.नामांकन स्थल के 100 मीटर पहले बैरियर बाद जुलूस का एक- चार व्यक्ति ही अंदर जाएंगे।
3. वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था हेतु पुलिस लाइन ग्राउंड व मोर्चाघर के पास की गयी है इसलिए निर्धारित स्थान पर ही वाहन पार्क करें।
4. रमईपट्टी तिराहा,शैलेश तिराहा,पेट्रोल पंप तिराहा,भरूहना, पंचमुखी तिराहा पर बैरियर लगाये गए है जहाँ पर जुलुस में आने वाले वाहनों की चेकिंग व रोक दिया जायेगा।
5. गाड़ियों का काफिला बना कर ना चलें आचार संहिता के निर्देशों का पालन करें।
6.किसी भी दशा में आग्नेय शास्त्र लेकर ना चले अन्यथा शस्त्र के साथ दिखाई देने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने कार्रवाई की जाएगी यदि शस्त्र लाइसेंसी है तो भी लेकर ना चलें ।
7. जुलूस में किसी भी दशा में पटाखे, जानवर व स्कूली बच्चे ना हो ऐसा पाए जाने पर आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा ।
8.मोटर वाहन अधिनियम का पालन करें वह दूसरों से भी करवाये।
9. नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग करें।
10. कल दिनांक 08.02.2017 को नामांकन सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अधिकारी/ कर्मचारीगणों की पुलिस लाइन में मीटिंग प्रस्तावित की गई है।
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