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मीरजापुर। (संतोष देव गिरि/आशीष कुमार तिवारी)  विधान सभा सामान्य निर्वाचन में नियुक्त सभी रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, प्रभारी अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सभी अधिकारी, कर्मचारी इत्यादि बगैैर जिलाधिकारी के अनुमति बगैर जनपद नहीं  छोड़ पायेगें। यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। जानकारी देते हुए उप जिलानिर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जनपद छोड़ने से पूर्व ऐसे लोगों को जिलाधिकारी से अनुमति लेना पडेगा। अन्यथा उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी।

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