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मीरजापुर। (संतोष गिरी/अशीष तिवारी) जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कंचन वर्मा व पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने नामांकन की तैयारियों से सम्बंधित समस्त नामांकन कक्षों व लगाये जा रहे बैरीकेटिंग आदि का कलेक्ट्रेट व उसके आस-पास भ्रमण कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि 09 फरवरी से 16 फरवरी तक नामांकन का कार्य सुबह 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा। नामांकन प्रक्रिया समस्त तैयारिया पूर्ण करा लिया गया है। आयोग के निर्देशानुसार नामांकन स्थल से 100 मीटर की दूरी पर प्रत्याशियो के वाहनो को रोक दिया जायेगा। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के द्वारा टी0बी0 अस्पताल, रमईपटटी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, कलेक्ट्रेट परिसर पर लगाये जा रहे बैरिकेटिंग का निरीक्षण किया। उन्होने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर की तरफ किसी भी गाड़ी का प्रवेश अनुमन्य नही होगा। नामांकन कक्ष में नामांकन करते समय तथा नामांकन के लिए आने वाले वाले प्रत्याशियो तथा उनके साथ समर्थको की वीडियोग्राफी करायी जायेगी। उन्होने कहा कि नामांकन कक्ष में मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशि सहित नामांकन कक्ष में पाॅच व्यक्त प्रवेश कर सकेंगें तथा निर्दल प्रत्याशि के साथ दस समर्थक रहेगे परन्तु नामांकन कक्ष के अन्दर प्रत्याशि सहित पाॅच-पाॅच व्यक्ति क्रमवार प्रवेश कर सकेगे। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर, अपर पुलिस अधीक्षक सीटी, एवं नक्शल,उप निदेशक सूचना, के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि नामांकन स्थल के 100 मीटर पहले बैरियर लगाया गया है उसके बाद केवल प्रत्याशि व प्रस्ताव ही अन्दर जायेगे। वाहने के पार्किग की व्यवस्था पुलिस ग्राउण्ड व मोर्चाघर ग्राउण्ड मे किया गया है। उन्होने ने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियो के जुलूस में शामिल वाहनो को भरूहना की तरफ से आने वाले वाहनो को पुलिस लाइन में खडा कराया जायेगा भटौली की तरफ से आने वाले वाहनो को मोर्चाघर, नगर की तरफ से आने वाले उम्मीदवारों के समर्थके वाहनो को सीटी क्लब में खडा कराने की व्यवस्था की गयी है। अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर ने बैठक कर राजनैतिक दलो के पदाधिकारियो से कहा कि प्रत्याशियो के नामनेशन पत्र के साथ आयोग की ओर से निर्धारित प्रारूप 26 पर शपथ देना होगा। एक प्रत्याशि अधिकतम चार सेट में नामांकन कर सकता है। नामनिर्देशन पत्र में केवल शून्य व लागू नही होता का प्रयोग करेगे इसके अलावा डैस,, कामा, कामा प्लस आदि शब्द का प्रयोग का वर्जित होगा। अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रिटिंग प्रेस के मालिको के साथ बैठक कर उनको निर्देश दिया गया कि उनके द्वारा प्रत्याशियों/राजनैतिक दलों के लिए प्रचार सामग्री यथा पोस्टर ,हैडबिल, बैनर,फ्लैक्स, स्टीकर, पम्पलैट, आदि की छपाई के दौरान छापे गये प्रचार सामग्री पर मुद्रक,/प्रकाशक का नाम पता तथा छापी गयी प्रचार सामग्री की संख्या दर्ज करना होगा। उन्होने यह भी बताया कि प्रिटिंग प्रेस मालिक प्रचार सामग्री छापने के लिए संबंधित प्रत्याशि से वर्क आडर लेगा तथा अपने पास रजिस्टर तैयार कर रशीद संबंधित प्रत्याशि/दल को उपलब्ध करायेगा। उन्होने कहा कि उपरोक्त निर्देशो का पालन न करने पर आदर्श आचार सहिता का उल्लंघन मानते हुए प्रिंिटंग पे्रस पर कार्यवाही भी किया जायेगा तथा ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।

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