कासगंज ( दानिश उमरी ) वरिष्ठ कोषाधिकारी संदीप कुमार ने एक भेंटवार्ता में बताया कि जो पेंशनर अपनी पेंशन जिला कोषागार कासगंज से प्राप्त कर रहे हैं और आयकर की परिधि में आते हैं, वे अपने बचत विनियोग सम्बंधी प्रपत्र एवं पेनकार्ड की सत्यापित छाया प्रति 30 जनवरी 2017 तक जिला कोषागार में उपलब्ध करा दें।
जिससे उनके आयकर की गणना कर फरवरी माह की पेंशन का भुगतान समय से किया जा सके। यदि पेंशनर द्वारा अपने पेंशन बचत विनियोग 30 जनवरी तक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो कोषागार द्वारा अपने स्तर से आयकर की कटौती कर पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा।
जिससे उनके आयकर की गणना कर फरवरी माह की पेंशन का भुगतान समय से किया जा सके। यदि पेंशनर द्वारा अपने पेंशन बचत विनियोग 30 जनवरी तक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो कोषागार द्वारा अपने स्तर से आयकर की कटौती कर पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा।
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