प्रतापगढ़। (प्रमोदश्रीवास्तव)उ0प्र0 विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के मतदान के दिन प्रत्ये प्रत्याशी के लिये 3 वाहन अनुमन्य रहेगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आदर्श सिंह ने बताया है कि इनमें से एक वाहन प्रत्याशी के निजी प्रयोग के लिये दूसरा वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के लिये और तीसरा वाहन प्रत्याशी विशेष के कार्यकर्ताओ के प्रयोग के लिये अनुमन्य होगा। इन वाहनो मेंं चालक सहित अधिकतम 5 व्यक्तियो के बैठने की व्यवस्था अनुमन्य होगी। रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्गत वाहन पास मूल रूप से वाहन के शीशे के अग्र भाग पर चस्पा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-133 एवं मोटर वेहकिल एक्ट की धारा-177 आदि के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार द्वारा मतदान के दिन वाहनो से मतदाता को ले आना, ले जाना दाण्डिक अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-133 के तहत दण्डनीय रहेगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि मतदान के दिन निजी कार एवं टैक्सियो को सड़क पर चलने की अनुमति होगी लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मतदाताओ को ले आने, ले जाने में उपयोग नही किया जायेगा।
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