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आदर्श आचार चुनाव संहिता के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आर0ओ0, ए0आर0ओ0 और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राविधानो का कड़ाई से अनुपालन का दिया निर्देश


प्रतापगढ(प्रमोदश्रीवास्तव)जीलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 आदर्श सिंह ने कल अपरान्ह पुलिस लाइन के सई काम्प्लेक्स में निर्वाचन से जुड़े आर0ओ0, ए0आर0ओ0 और प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियो के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर बैठक कर उन्हें आचार संहिता के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चि करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि भवन स्वामी के लिखित सहमति से अस्थाई एवं सामान्य रूप से हटाये जाने वाले प्रचार सामग्री जैसे दीवार पेन्टिंग, पोस्टर, बैनर, होर्डिग, झण्डा इत्यादि लगाया जा सकता है। भवन स्वामी की लिखित सहमति के पत्र की छायाप्रति रिटर्निंग आफिसर को सम्बन्धित राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा तीन दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर सम्मिलित करना होगा। किसी भी शैक्षणिक संस्थान या उसके मैदान का उपयोग प्रचार जैसे गतिविधियो के लिये नही किया जायेगा। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी द्वारा दबाव या भय दिखाकर व्यक्तिगत भवनो पर प्रचार सामग्री का प्रयोग आपराधिक श्रेणी में आयेगा जिस पर आई0पी0सी0 सेक्शन-171एच के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

राजनैतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में अधिकतम 3 झण्डे लगा सकते है। किसी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा अपने निजी भवन पर भी अधिकतम 3 झण्डे लगाये जा सकते है। यदि पार्टी कार्यकर्ता या व्यक्ति विभिन्न दलों का झण्डा लगाना चाहता है तो प्रति पार्टी अधिकतम 1 झण्डा ही लगा सकता है। राजनैतिक दल/उम्मीदवार द्वारा अस्थाई पार्टी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान/धार्मिक स्थल, चिकित्सालय एवं मतदेय स्थल से 200 मी0 दूर बनाया जायेगा, इस पार्टी कार्यालय में केवल 1 झण्डा/बैनर 4×8 का लगाया जायेगा। मतदान के दिन राजनैतिक दल/उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन बूथ, मतदान केन्द्र से 200 मी0 दूर बनाया जा सकता है जिसमे केवल 1 मेज, 2 कुर्सी तथा 2 व्यक्तियो के बैठने हेतु छतरी/तिरपाल लगा होगा। इस स्थान पर 3×4.5 फिट का एक बैनर लगाया जा सकता है। यदि किसी भवन में दो से अधिक मतदान केन्द्र हो तो 02 निर्वाचन बूथ बनाये जा सकते है। मतदान के दिन किसी भी राजनैतिक दल द्वारा मतदान केन्द्र से 100 मी0 की परिधि में प्रचार प्रसार निषिद्ध होगा। ऐसा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-130 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

02 पहिया वाहन से चुनाव प्रचार भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की परिधि में आता है। इस वाहन पर केवल 03 फिट के डण्डे में केवल एक 2×1 फिट का झण्डा लगाया जा सकता है। बिना अनुमति के प्रचार करते हुये दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया वाहन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-133 एवं मोटर वेहकिल एक्ट की धारा-177 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। प्रचार हेतु वाहनो की अधिकतम सीमा निर्धारित नही है। सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति लेकर एवं खर्चे को प्रदर्शित कर वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है। अनुमति पत्र मूलरूप से वाहन के शीशे के अग्र भाग पर चस्पा होना जरूरी है। रोड शो के दौरान काफिले मंें एक साथ अधिकतम 10 वाहन ही, जिसमें सुरक्षा वाहन सम्मिलित है चल सकते है। इससे अधिक वाहन होने पर 10-10 के काफिले की दूरी 200 मी0 होनी चाहिये। इसके अलावा रोड शो के दौरान काफिले में 6×4 फिट के एक बैनर का प्रयोग किया जा सकता है। तीन/चार पहिया वाहन/ई-रिक्शा पर 3×2 फिट का केवल एक झण्डा प्रचार हेतु लगाया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्राविधानो के अनुसार किसी दूसरे प्रत्याशी/दल द्वारा किसी अन्य प्रत्याशी के वाहन का उपयोग प्रचार हेतु नही किया जायेगा यदि ऐसा किया जाता है तो भा0दं0वि0 की धारा-171ज के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। वाहन परमिट पर उम्मीदवार की वाहन संख्या एवं उसका नाम अनिवार्य रूप से अंकित होगा। प्रचार वाहन का स्वरूप एम0वी0एक्ट के विहित प्राविधानो के अन्तर्गत किया जा सकता है जैसे वीडियो वैन, प्रचार रथ, लाउडस्पीकर (01) इत्यादि। किसी दो पहिया वाहन का स्टेपनी कवर/अन्य दृश्य सामग्री का वितरण/प्रयोग आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है ऐसा करने पर भा0दं0वि0 की धारा-171बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बताया कि स्टार प्रचारक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-77(1) के अधीन सुविधाओ का उपयोग करते है जिसकी अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाती है जिसे वाहन के शीशे के अग्र भाग पर अनिवार्य रूप से चस्पा करना होगा। किसी भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा वीडियो वैन का प्रयोग चुनाव प्रचार हेतु किया जा सकेगा जिसकी अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा दी जायेगी। परिवहन के नोडल अधिकारी द्वारा इस बात का प्रमाण देना होगा कि वीडियो वैन का संचालन एम0वी0 एक्ट के उपबन्धों के अनुसार हो रहा है। वीडियो वैन की अधिकतम सीमा निर्धारित नही है लेकिन सम्बन्धित दल या प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जायेगा। वीडियो वैन का प्रयोग करते समय आयोजक द्वारा स्थान व मार्ग की सूचना स्थानीय प्रशासन/जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से देना होगा। किसी भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी/निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी राजनैतिक व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। निजी वाहनो पर वाहन मालिक की स्वेच्छा से वाहन पर झण्डे तथा स्टीकर लगाये जा सकते है। यह झण्डे तथा स्टीकर इस प्रकार से लगे होने चाहिये कि सड़क पर आने-जाने वालो को असुविधा न हो तथा उनका ध्यान भंग न हो। यदि झण्डो तथा स्टीकरो का ऐसा प्रदर्शन किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने हेतु लक्षित हो रहा हो तो भा0दं0वि0 की धारा-171एच के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि व्यावसायिक वाहनो पर बिना रिटर्निंग आफिसर के अनुमति के झण्डे तथा स्टीकर का प्रयोग अनुमन्य नही होगा।

कल इस बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री रोहन पी कनय, मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महेन्द्र बहादुर सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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