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पोस्टर बैनर पर निशाना तो शस्त्रों को पुलिस कर रही जब्त
प्रतापगढ(प्रमोदश्रीवास्तव)✍जिले मे मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू हो जाने के बाद प्रशाशन अब अपने कार्यो को बाखूबी करती नजर आ रही हैरविवार को जिले समस्त कोतवाली की पुलिस ने शस्त्र जमा करवाए जाने पर तन्यमयता दिखा रही है। वही आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पोस्टर हटाना प्रारम्भ हो गया है।
*✍अब बिना परमीशन नहीं कर पाएंगे रैली या जनसभा, जानिए क्या है आदर्श चुनाव आचार संहिता*
*✍आचार संहिता की मुख्य बातें,इन पर भी रखना होगा ध्यान-*
✍ कोई भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे अलग-अलग समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना को बढ़ावा मिले।- राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशियों पर निजी हमले नहीं किए जा जाने चाहिए, हालांकि उनकी नीतिगत आलोचना की जा सकती है।- मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन या किसी धमकी के जरिए वोट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।- मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी तरह की सार्वजनिक रैली और बैठक प्रतिबंधित है।- मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता।- प्रत्याशी या राजनीतिक दल मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने ले जाने के लिए वाहन मुहैया नहीं करा सकते।- चुनाव प्रचार के दौरान आम लोगों की निजता या व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए।- प्रत्याशी या राजनीतिक दल किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का इस्तेमाल उसकी इजाजत के बिना नहीं कर सकते।- राजनीतिक पार्टियों को सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनके कार्यकर्ता दूसरी राजनीतिक पार्टियों की रैली आथवा सभाओं में किसी भी तरह से बाधा नहीं डालेंगे।- राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी को रैली, जुलूस अथवा मीटिंग करने से पहले स्थानीय पुलिस को जानकारी देकर प्रस्तावित कार्यक्रम का समय और स्थान बताना होगा।- किसी इलाके में निषेधाज्ञा लागू होने पर इससे छूट पाने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी।- किसी भी स्थिति में पुतला जलाने की इजाजत नहीं होगी
*✍सत्ताधारी पार्टी के लिए दिशा-निर्देश-*
✍चुनाव की घोषणा होने के बाद संबंधित सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता के दायरे में आ जाएगी।- इस दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकते।- सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।- चुनाव प्रचार के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं हो सकता।- सरकारी मशीनरी, सरकारी वाहन, सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित है।- चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकार कैबिनेट की बैठक नहीं कर सकती है।

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