मुंबई : पॅकबंद वस्तू पर छपी किंमत से अधिक दर से बेचने के कारण छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट के चार हॉटेल/रेस्टॉरंट और दुकानो के खिलाफ वैध मापन शास्त्र विभाग ने अपराध दर्ज किया है। साथ ही एअरपोर्ट परिसर के दुकानों में छपाई किमत से अधिक दर से विक्री करने पर प्रतिबंध किये जाने की सूचना विभाग ने संबंधित एअरपोर्ट प्राधिकरण और मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. को पत्र द्वारा कीया है, यह जानकारी वैध मापन शास्त्र नियंत्रक तथा विशेष पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता ने दीया है। छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट पर हॉटेल और स्टॉरंट में छपी किमत से अधिक दर से वस्तूं की विक्री किये जाने की शिकायत मिलने के बाद वैध मापन शास्त्र विभाग ने एअरपोर्ट पर सप्तगिरी रेस्टॉरंट प्रा. लि.,फ्लेमिंगो एअरपोर्ट रिटेल लि., सेफ बॅग रॅप लिमिटेड, देवयानी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रा. लि. इन पर छपी हुई किमत से अधिक दर से पॅकबंद वस्तूं की विक्री करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया है।
छपी हुई किमत से अधिक दर से विक्री करने के कारण हॉटेल और रेस्टॉरंट के खिलाफ कारवाई करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालया ने दी हुई स्थगिती उठाई गई है। इसके साथ एकही प्रकार के के वस्तूंपर अगल अलग किमत ना हो, यह सूचना नई दिल्ली से वैधमापन शास्त्र संचालकों ने दिए है। इस संबंध मे इंडियन हॉटेल और रेस्टॉरंट असोसिएशन, हॉटेल और रेस्टॉरंट असोसिएशन (पश्चिम विभाग) और मुंबई आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट प्रा. लिमिटेड इन्हें इस सूचनांओ अमल मे लाये जाने से संबंधित पत्र द्वारा कहा गया है, यह जानकारी गुप्ता ने दी।
छपी हुई किमत से अधिक दर से विक्री करने के कारण हॉटेल और रेस्टॉरंट के खिलाफ कारवाई करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालया ने दी हुई स्थगिती उठाई गई है। इसके साथ एकही प्रकार के के वस्तूंपर अगल अलग किमत ना हो, यह सूचना नई दिल्ली से वैधमापन शास्त्र संचालकों ने दिए है। इस संबंध मे इंडियन हॉटेल और रेस्टॉरंट असोसिएशन, हॉटेल और रेस्टॉरंट असोसिएशन (पश्चिम विभाग) और मुंबई आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट प्रा. लिमिटेड इन्हें इस सूचनांओ अमल मे लाये जाने से संबंधित पत्र द्वारा कहा गया है, यह जानकारी गुप्ता ने दी।
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