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मुंबई (मोहम्मद मुकीम शेख)  महानगरपालिका की प्रसूतिगृह और अस्पताल निजी  सहभाग तत्वपर चलाने पर अस्पताल के व्यवस्थापक द्वारा सरासर नियम का उल्लंघन किया जाता था,  इसपर विचार करके इस तरह की सभी संस्थाओं का नवीनीकरण करने का निर्णय  पालिका ने लिया है कल होनेवाली सुधार समिती की सभा में इसको पास किया जायेगा. बता दे की नवीनीकरण करने के लिए मनपा ने सुधारी हुई नियम और शर्तों को शामिल करके नया मार्गदर्शक नियम बनाया है.  जिसमें ३० प्रतिशत बेड का  प्रसूतिगृह और १० प्रतिशत जगह टक्के नवजात बालक के  अतिदक्षता विभाग के लिए और बचा हुवा ६० प्रतिशत जगह में से ४० प्रतिशत जगह अन्य वैधयकिय सेवा करने के लिए रिजर्व रखना है . इस नई नियमावली से  प्रजापिता ब्रम्हकुमारी , सेव्हेन हिल्स  की तरह संस्थाओं को नया करारपत्र बनवाना पड़ेगा. करारपत्र का नवीनीकरण करने के लिए सभी संस्थां के तरफ से निवेदन मंगवाया जायेगा यह सुधार समिती अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे ने कहा .   मनपा के नई नियमावली के वजह से प्रसूतीसेवा सुविधा  मुफ्त में किया जाता है यह सुचना बोर्ड संस्थांओ को बंधनकारक होगा. मुफ्त और रियायती शुल्क पर उपचार किये जाने वाली बेड की जानकारी तथा सेवा सुविधा का शुल्क भी खुले रूप से लगाया जायेगा. तथा वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख अस्पतालों के संचालक की अध्यक्षता में समिती द्वारा निर्धारित किये गए सभी सेवा सुविधाओ की शुल्क के अनुसार मरीजो से शुल्क लेना बंधनकारक होगा . 

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