मुंबई ( मोहम्मद मुकीम शेख ) – पालिकाकेच्या आरोग्य केंद्र में काम करने वाले ४ हजार आरोग्य सेविको को भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) , निवृत्ती वेतन व बिमा लागू करके, महापालिका ने उसकी २३ करोड़ रक्कम १५ दिनो में जमा कराये यह आदेश बांद्रा स्थित प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त पंकज रमण ने मंगलवार को दिया है. पिछले अनेक वर्षो से महापालिकाके ४ हजार आरोग्य सेविको को प्रोव्हिडेंट फंड, निवृत्ती वेतन व बिमा के लिए एक भी पैसा नही दिया गया है. महापालिका प्रोव्हिडेंट फंड नियम के अंतर्गत आता है व आरोग्य सेविका सी एच व्ही यह महापालिकाके मजदूर है. उन्हें प्रोव्हिडेंट फंड, निवृत्ती वेतन व बिमा लागू किया जाये इसके लिए महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनने प्रादेशिक भविष्य निर् वाह निधी आयुक्त के पास गयी थी. जिसके अनुसार उन्होंने यह आदेश दिला है. आरोग्य सेविका यह महापालिकाके मजदूर है इसलिए १९५२ की प्रोव्हिडेंट फंड नियम के कलम ७ अनुसार फरवरी २०११ से भविष्य निर्वाह निधी व बिमा लागू होरहा है यह उन्होंने स्पष्ट किया. महापालिकाने भविष्य निर्वाह निधीका भंग किया है. इसलिए ४ हजार आरोग्य सेविको का प्रोव्हिडेंट फंड का महापालिकाके अंशदान, निवृत्ती वेतन अंशदान व प्रशासकीय शुल्क इस तरह कुल २३ करोड़ जमा करने का आदेश दिया गया है. इस प्रकरण में अड. प्रकाश देवदास, अड. विदुला पाटील व अड. ज्योती सावंत ने पछ रखा.
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