मुंबई। प्रत्यूषा बेनर्जी डेथ केस में आरोपी बनाए गए राहुल राज को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने राहुल को अंतरिम जमानत देते हुए 19 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है।
इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि राहुल राज को 18 अप्रैल तक हर रोज सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच पुलिस के सामने पेश होना होगा। राहुल राज पर प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप लगे हैं।
इससे पहले भी राहुल ने अग्रीम जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिसे 7 अप्रैल को मुंबई सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था।
मालूम हो कि 1 अप्रैल को टीवी एक्ट्रेल प्रत्यूषा बेनर्जी ने फांसी लगाकर अत्महत्या कर ली थी। इसके दो दिन बाद आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), 504, 506 और 323 के तहत राहुल राज के खिलाफ प्रत्यूषा के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया था।
इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि राहुल राज को 18 अप्रैल तक हर रोज सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच पुलिस के सामने पेश होना होगा। राहुल राज पर प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप लगे हैं।
इससे पहले भी राहुल ने अग्रीम जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिसे 7 अप्रैल को मुंबई सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था।
मालूम हो कि 1 अप्रैल को टीवी एक्ट्रेल प्रत्यूषा बेनर्जी ने फांसी लगाकर अत्महत्या कर ली थी। इसके दो दिन बाद आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), 504, 506 और 323 के तहत राहुल राज के खिलाफ प्रत्यूषा के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया था।
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